प्रयागराज में 10 पत्थरबाजों की जमानत अर्जी हुई खारिज, कोर्ट ने कहा- गंभीर प्रकृति के है अपराध

Published : Jun 15, 2022, 11:47 AM ISTUpdated : Jun 15, 2022, 01:04 PM IST
प्रयागराज में 10 पत्थरबाजों की जमानत अर्जी हुई खारिज, कोर्ट ने कहा- गंभीर प्रकृति के है अपराध

सार

जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार दस लोगों की जमानत अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी है।

प्रयागराज: जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में हुए उपद्रव और पत्थरबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार 10 आरोपितों की जमानत अर्जी मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी है। ‌अदालत ने कहा कि 'इन सभी पर आरोप गंभीर प्रकृति के अपराध के हैं इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।' गौरतलब है कि दो दिन पहले आधा दर्जन आरोपितों की जमानत अर्जी इसी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है।

जानिए आरोपियों के लेकर अदलात ने क्या सुनाया फैसला
अपर सीजेएम अरुण कुमार ने आरोपितों के अधिवक्ताओं के और अभियोजन अधिकारी अविनाश सिंह एवं किसलय पांडेय के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में एकत्र लोगों ने अटाला में सुरक्षा बलों पर पथराव किया था। बमबाजी भी की गई थी। आरएएफ और पुलिस के कर्मचारी जख्मी हुए। अधिकारियों को भी पत्थर लगे थे। पीएसी के ट्रक में भी आगजनी की। कई बाइक जला दी। शांति व्यवस्था बनाने के बाद करेली और खुल्दाबाद थाने में मुकदमे लिखकर नामजद आरोपित और चिन्हित पत्थरबाज गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार लोगों में बवाल का मास्टर माइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप और अटाला मस्जिद का पेश इमाम भी है। जावेद पंप का घर भी पीडीए ने ढहा दिया है।

इन लोगों की ज़मानत अरजी हुई खारिज
सुफियान ,अकरम, सद्दाम हुसैन, शकील अहमद, मोहम्मद हसन, अब्दुल जाहिद उर्फ़ बली, मोहम्मद साजिद ,इमरान, सद्दाम व अली रिजवी इन लोगों को जिला अदालत से झटका लगा है। जिला अदालत ने इनका अर्जी को खारिज कर दिया है।

प्रयागराज हिंसा: उपद्रवियों से अब कीमत वसूलने की तैयारी, प्रशासन ने RTO को सौंपी क्षतिग्रस्त वाहनों की सूची

फतेहपुर में अचानक से अपहरण की घटनाओं की आई बाढ़, सिर्फ पांच दिनों में इतनी लड़कियां हुई लापता

सीएम योगी ने राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को दी नसीहत, बोले- मर्यादा में रहें और विवादित बयानबाजी न करें

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन? खरमास से पहले 14 दिसंबर को होगा ऐलान
योगी सरकार की अभ्युदय कोचिंग: 23 हजार से ज्यादा युवाओं को मुफ्त तैयारी का बड़ा अवसर