मुजफ्फरनगर में निजी स्कूल कर्मियों ने की बलात्कार की कोशिश, थाना प्रभारी हुए लाइन हाजिर

Published : Dec 06, 2021, 06:40 PM IST
मुजफ्फरनगर में निजी  स्कूल कर्मियों ने की बलात्कार की कोशिश, थाना प्रभारी हुए लाइन हाजिर

सार

रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में दो लड़कियों के साथ बलात्कार की कथित कोशिश करने को लेकर एक निजी स्कूल के दो कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही, मामले में निष्क्रियता बरतने को लेकर एक पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।   

मुजफ्फरनगर: लगातार बढ़ती रेप की घटनाओं के बीच यूपी के मुजफ्फरनगर (Mujjafarnagar) जिले का एक मामला सामने आया जिसमें एक निजी स्कूल (Private School) के कर्मचारियों द्वारा बलात्कार (rape) की कोशिश करने प्रयास किया गया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने सोमवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और स्थानीय विधायक प्रमोद उटवाल के हस्तक्षेप के बाद परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुरकाजी पुलिस थाना प्रभारी वी के सिंह को इस मामले में कथित लापरवाही बरतने को लेकर लाइन हाजिर कर दिया गया। यादव ने बताया कि दो लड़कियों से बलात्कार की कथित कोशिश के मामले में स्कूल प्रबंधन के दो कर्मियों भूपा योगेश चौहान और अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 

विधायक के हस्तक्षेप से जागी पुलिस 
यादव ने बताया कि यह कथित घटना उस समय हुई, जब चौहान और अर्जुन 15 अन्य विद्यार्थियों के साथ लड़कियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक अन्य स्कूल में लेकर गए थे और उन्हें वहां रातभर रुकना था। पीड़िताओं के परिजन की शिकायत के अनुसार, दोनों आरोपियों ने नाबालिगों को नशीला पदार्थ पिला कर उनका बलात्कार करने की कथित कोशिश की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) यादव ने भी बताया कि आरोपियों ने लड़कियों को धमकी दी कि वे घटना के बारे में किसी को नहीं बताएं। परिजन के अनुसार, जब वे स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे, तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जिसके बाद उन्होंने विधायक से संपर्क किया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
एसएसपी ने बताया कि स्कूल प्रबंधन के दो लोगों के खिलाफ भारतीय दंड की धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से नुकसान पहुंचाना), धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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