एमपी के बाद यूपी में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी, भेजा गया प्रस्ताव, हरियाणा सरकार बना रही है योजना

Published : Nov 20, 2020, 01:46 PM ISTUpdated : Nov 20, 2020, 02:08 PM IST
एमपी के बाद यूपी में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी, भेजा गया प्रस्ताव,  हरियाणा सरकार बना रही है योजना

सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों जौनपुर में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी-छिपे, नाम और धर्म छुपाकर जो लोग बहन-बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है।

लखनऊ/हरियाणा । मध्य प्रदेश के बाद यूपी में लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी तेज हो गई है। खबर है कि गृह विभाग की तरफ से इस संबंध में एक प्रस्ताव विधि विभाग (Department of Law) को भेज दिया गया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। वहीं हरियाणा सरकार भी लव जिहाद पर कानून लाने की योजना बना रही है।
 

हाईकोर्ट ने भी कहा था-शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं
एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है।

सीएम ने कहा था-हम लव जिहाद को सख्ती से रोकेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों जौनपुर में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी-छिपे, नाम और धर्म छुपाकर जो लोग बहन-बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है।

पांच साल की होगी जेल, फैमिली कोर्ट रद्द कर सकेगी विवाह
मध्य प्रदेश सरकार एक नया एक्ट, 'मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट-2020' ला रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इस कानून के तहत लव जिहाद का ताजा मामला पकड़े जाने पर पांच साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे विवाह जो पहले हो चुके हैं, उन्हें रद्द करने का अधिकार फैमिली कोर्ट को दिया जाएगा। फैमिली कोर्ट के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा। एक्ट में प्रलोभन, बलपूर्वक, धोखाधड़ी, बहकावे के जरिए शादी करने का भी उल्लेख होगा। यदि लव जिहाद का मामला सामने आता है और यह साबित हो जाता है कि कोई मददगार या किसी ने उकसाया है तो वह भी उतना ही दोषी माना जाएगा, जितना मुख्य आरोपी। इसकी सजा भी पांच साल तक है।

हरियाणा में भी लव जिहाद कानून लागू करने की है योजना
हरियाणा में भी लव जिहाद कानून लागू करने की योजना है। हरियाणा सरकार के गृह राज्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कहा था कि ‘लव-जिहाद’ के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा। इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। गृहमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ यहां पहली बैठक की और निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर एक चर्चा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी होगी।

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