CAA हिंसा के दौरान उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने की हुई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

Published : Jan 31, 2020, 07:17 PM IST
CAA हिंसा के दौरान उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने की हुई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

सार

यूपी में नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद सम्पत्ति जब्त करने के योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। बता दें, कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

लखनऊ (Uttar Pradesh). यूपी में नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद सम्पत्ति जब्त करने के योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। बता दें, कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूपी सरकार लोगों की संपत्ति को जब्त कर रही है। इस संबंध में कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

क्या है संपत्ति जब्त करने का मामला
यूपी के कई जिलों में दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हिंसा और आगजनी हुई थी। उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति जब्त कर की जाएगी। सीएम के इसी निर्देश पर यूपी पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की।

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

UP में महिला सशक्तिकरण की मिसाल, योगी सरकार की पहल ने गांव की महिलाओं को भी बनाया आत्मनिर्भर
लखनऊ में मंत्री आवास पर तैनात सिपाही की रहस्यमयी मौत, ठंड या हार्ट अटैक?