लखनऊ में लागू हुई धारा 144, कोरोना की नई गाइडलाइन्स के सारी जारी हुए जरूरी दिशानिर्देश

कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लखनऊ में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गयी है। नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिसके तहत रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम स्टेडियम, 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। राजधानी में आज से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (lucknow)  में मंगलवार से एक बार फिर धारा 144 (section 144)  लागू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, आगामी चंद दिनों में क्रिसमस, नए साल का जश्न, प्रवेश परीक्षाओं और त्यौहारों को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। धारा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाई गई है, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। प्रशासन ने यह फैसला किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों के चलते लिया है। 

धरना प्रदर्शन पर लगा पूरी तरह प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा (vidhansabha) के आसपास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं, विधानसभा के आस पास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन के अनुसार, विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन (protest) या वाहन के साथ प्रदर्शन को धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। बंद स्‍थानों पर एक समय में 100 से ज्‍यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। 

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इमरजेंसी में आवागमन की मिलेगी छूट
धारा 144 के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से जारी रहेगी। इसके अलावा किसी तरह की  इमरजेंसी होने पर पूर्व परमिशन पर आवाजाही में छूट मिलेगी। साथ ही इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतेजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। एक समय में  निश्चित संख्या से ज्यादा लोग मौजूद होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस दौरान आमजन से सहयोग की अपील की है।

जुलूस और सामुहित आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध
शहर में धारा 144 के दौरान तीस दिन तक किसी भी प्रकार के सामुहिक आयोजन पर प्रतिबंद होगा। इन दिनों में शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही शाम पांच बजे के बाद एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित हो सकेंगे। इसके अलावा रात्रि दस से सुबह छह बजे तक किसी तरह की तेज आवाज पर भी पाबंदी रहेगी।

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