लखनऊ में लागू की गई धारा 144, घर से लेकर सोशल मीडिया तक इन नियमों का करना होगा पालन

लखनऊ में आगामी त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। इस अवधि में जनमानस को कई चीजों का ख्याल रखना होगा। धारा 144 के दौरान विधानसभा और उसके आसपास 1 किमी की परिधि में धरना प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 9, 2022 1:56 PM IST / Updated: Jul 11 2022, 12:47 PM IST

लखनऊ: बकरीद, श्रावण मास, शिवरात्रि, मोहर्रम और दसवीं मोहर्रम के मद्देनजर यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। इसको लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट लखनऊ के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि विधानसभा के आसपास 1 किमी की दूरी तक ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, हथियार आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ इस अवधि में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन भी इस क्षेत्र में नहीं किया जा सकेगा। 

सरकारी दफ्तरों या विधानसभा के ऊपर ड्रोन से नहीं होगी शूटिंग 
10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहने के दौरान सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर या आसपास एक किमी के दूरी में ड्रोन से शूटिंग भी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं हो सकेगी। इस अवधि में कोई भी बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति समूह बनाकर सम्मिलित हो सकेंगे। 

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घरों की छत पर नहीं जमा कर सकेंगे ये सामान 
निर्धारित समय तक कोई भी व्यक्ति खुले स्थान अथवा मकान की छत पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ या किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री को जमा नहीं कर सकेगा। जिन चीजों का प्रयोग आतंक उत्पन्न करने या किसी हिंसात्मक गतिविधि के लिए हो उनका भंडारण या इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति यदि ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी से मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी। 

सोशल मीडिया पर भी रखना होगा इन बातों का ध्यान 
कोई भी व्यक्ति इस अवधि में मौखिक या लिखित रूप से इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया पर गलत जानकारी व अफवाह नहीं फैलाएगा। किसी भी धार्मिक शब्द, प्रतीक, चिन्ह का प्रयोग जिससे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो वह दण्डनीय अपराध होगा। सोशल मीडिया ग्रुप का उत्तरदायित्व एडमिन का होगा। ग्रुप में कोई भी व्यक्ति भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट न करे। यदि कोई ऐसा करता है तो एडमिन तत्काल उस पोस्ट को डिलीट कर उसे बाहर करे और पुलिस को भी सूचना दे। 

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