
शामली (Uttar Pradesh). कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। चार मामलों में विधायक की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कैराना और दिल्ली स्थित उनके आवासों पर छापेमारी की, लेकिन वो नहीं मिली। जिसके बाद उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। बता दें, नाहिद हसन पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, एसडीएम कैराना अमित पाल और सीओ राजेश तिवारी बीते दिनों झिंझाना रोड पर जा रहे थे। रास्ते में एक कॉलोनी के पास संदिग्ध नंबर वाली गाड़ी दिखी। उसके पास विधायक नाहिद हसन खड़े थे। एसडीएम ने उनसे गाड़ी के कागज दिखाने को कहा, तो विधायक ने अधिकारी से ही बहस शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसके बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए। एसपी शामली अजय कुमार ने बताया, नाहिद 72 घंटे के समय देने के बाद भी अपनी पजेरो स्पोर्ट गाड़ी के कागजात नहीं दिखा सके। गाड़ी का नंबर संदिग्ध होने पर उनसे पूछताछ की गई थी। कागजात मांगे गए तो वो अधिकारियों से ही भिड़ गए। जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
विधायक पर लगे ये आरोप
नाहिद हसन पर धोखाधड़ी, सरकारी काम में बाधा डालना, धमकाने, 7 सीएलए एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एसपी ने दर्ज कराई।
विधायक पर लगा ये नया आरोप
विधायक के खिलाफ फर्जीवाड़े के मामले में केस दर्ज कराया गया है। गांव खेड़ी खुशनाम की रहने वाली शाहजहां का आरोप है कि अप्रैल महीने में विधायक ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। साल 2015 में विधायक के सहयोगी नवाब ने 15 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर उसकी बोलेरो ली थी। नवाब पर पति उम्मेद का 1.85 लाख रुपए बकाया था। उम्मेद अपना पैसा वापस मांग रहा था, जिसे नवाब ने देने से मना कर दिया। साथ ही गाड़ी भी वापस नहीं की। पति पुलिस के पास भी गए। इस बीच विधायक ने उन्हें फोन कर गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। वो इतना डर गए कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई।
सरेंडर नहीं किया तो संपत्ति हो जाएगी कुर्क
एसपी अजय कुमार ने कहा, नाहिद हसन के खिलाफ चार वारंट हैं। अगर वह सरेंडर नहीं करते हैं या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती, तो हम 20 अक्टूबर तक उनकी संपत्ति कुर्क कर लेंगे।
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