यूपी में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों की संपत्ति होगी कुर्क,चलेगा 15 दिन का विशेष अभियान

Published : Nov 21, 2020, 05:02 PM IST
यूपी में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों की संपत्ति होगी कुर्क,चलेगा 15 दिन का विशेष अभियान

सार

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस, प्रशासन एवं आबकारी की संयुक्त टीमों का गठन कराया जाए। आवश्यकतानुसार प्रवर्तन इकाईयों द्वारा इन टीमों को सहयोग प्रदान किया जाए। ये टीमें अवैध शराब एवं नारकोटिक्स के कुख्यात अड्डों पर निरन्तर छापेमारी कर अवैध कारोबार को समूल नष्ट करें।

लखनऊ (Uttar Pradesh) । इस महीने पहले लखनऊ फिर प्रयागराज के फूलपुर में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जहरीली शराब बेचने में लिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्ति जब्त की जाए। साथ ही जब्त की गई सम्पत्ति की नीलामी करते हुए, उससे प्राप्त धनराशि से पीड़ित परिवारों की मदद की जाए। वहीं, वैध एवं कच्ची शराब के निर्माण व बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीम गठित कर प्रत्येक जिले में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

आबकारी विभाग ने सभी जिलों में भेजे ये निर्देश
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि सर्दी के मौसम में अवांछित लोग अनियमित ढंग से कच्ची शराब को घरों में बनाने का कार्य करते हैं, जिसे प्रभावी रूप से रोका जाना आवश्यक है। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी रूप में अवैध और कच्ची शराब का निर्माण व बिक्री न हो सके। भूसरेड्डी ने बताया कि इस संबंध में समस्त ज़िलों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए आबकारी विभाग की टीम को जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग भी सहयोग करेगा जिससे प्रत्येक दशा में अवैध कच्ची शराब का निर्माण, बिक्री एवं उसके परिवहन पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।

ऐसे चलाया जाएगा अभियान
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस, प्रशासन एवं आबकारी की संयुक्त टीमों का गठन कराया जाए। आवश्यकतानुसार प्रवर्तन इकाईयों द्वारा इन टीमों को सहयोग प्रदान किया जाए। ये टीमें अवैध शराब एवं नारकोटिक्स के कुख्यात अड्डों पर निरन्तर छापेमारी कर अवैध कारोबार को समूल नष्ट करें। पकड़े गए आरोपियों पर आईपीसी सहित अन्य अधिनियमों की कठोरतम धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आरोपी पाए गए व्यक्तियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।
 

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