समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन को एसीएमएम तृतीय की कोर्ट से जमानत मिल गई है। विधायक ने अपने दो साथियों के साथ कोर्ट में सरेंडर किया था। बीस-बीस हजार की जमानतों के बाद तीनों को छोड़ दिया गया। एसपी विधायक इरफान सोलंकी का विवादों से पुराना नाता है।
कानपुर: आचार संहिता लागू होने पर हैंडपंप लगवाने में फंसे सीसामऊ विधायक हाजी इरफान सोलंकी समेत तीन सपाइयों ने मंगलवार को एसीएमएम तृतीय की कोर्ट में समर्पण किया। कोर्ट ने कर्नलगंज थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में मंगलवार को सभी को जमानत दे दी। 20 हजार रुपये के दो बंधपत्रों और इतनी ही धनराशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र पर सभी को रिहा किया गया।
बीस-बीस हजार से मिली जमानत
समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) समेत तीन को एसीएमएम तृतीय की कोर्ट से जमानत मिल गई है। विधायक ने अपने दो साथियों के साथ कोर्ट में सरेंडर किया था। बीस-बीस हजार की जमानतों के बाद तीनों को छोड़ दिया गया। एसपी विधायक इरफान सोलंकी का विवादों से पुराना नाता है।
अचार सहिंता के उल्लघंन का केस
विधानसभा चुनाव 2017 (Vidhansabha Chunav 2017) में सीसामऊ इरफान सोलंकी ने विधायक निधी से जनता के लिए हैंडपंप लगवाया था। चुनावी मौसम में उन्होने इसका प्रचार-प्रसार भी किया था। कर्नलगंज पुलिस ने अचार सहिंता के उल्लघंन का केस विधायक इरफान सोलंकी, युवजन सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह (Sanjay Singh) और रोहित वर्मा (Rohit Verma) उर्फ मोंटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
आत्मसर्पण के बाद मिली जमानत
लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप (Raghavendra Pratap) के मुताबिक चार्जशीट एमपीएमएलए कोर्ट (MPMLA Court) में दाखिल करने की जगह महानगर मजिस्ट्रेट षष्टम की अदालत में दाखिल कर दी गई थी। जब एसपी नेताओं को इसके बारे में जानकारी मिली तो, उन्होने आत्मसर्पण किया और इसके बाद उन्हे जमानत मिल गई।
बीते शुकवार को भी दर्ज हुई एक नई FIR
एसीपी अनवरगंज मोहम्मद अकमल खान के मुताबिक एक वीडियो वायरल था। वायरल वीडियो की जांच में सामने आया कि वीडियो शुकवार शाम का है। रिजवी रोड स्थित इरफान सोलंकी के आवास पर पीएसपी और सपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी। वीडियो में स्पष्ट है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लघंन किया जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई की गई है।