1 अगस्त को है बकरीद, यूपी सरकार ने इसको लेकर जारी की नई गाइडलाइन

कोरोना संक्रमण काल में बकरीद के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 22, 2020 12:28 PM IST

लखनऊ(Uttar Pradesh). कोरोना संक्रमण काल में बकरीद के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक, किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न होने की बात कही गई है। यूपी के डीजीपी की तरफ से जारी किए गए पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं का भी ध्यान रखने की बात कही गई है।

DGP की ओर से जारी पत्र में यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान गोवंश की हत्या से कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाए सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न न हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। गाइडलाइन में कहा गया, 'पुलिस लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करे। सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखें। भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लें।'

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ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश 
गाइडलाइन में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए भी कहा गया है। पत्र में लिखा है कि मिश्रित और संवेदनशील इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाए। गोवध और गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। खुले स्थानों में कुर्बानी न दी जाए और गैर मुस्लिम इलाकों से खुले रूप से मांस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

सामूहिक रूप से नमाज अदा न करने को कहा गया 
डीजीपी की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि बकरीद पर सामूहिक रूप से नमाज अदा न की जाए। धर्म गुरुओं के जरिए सामूहिक नमाज अदा न करने के लिए करें लोगों को प्रेरित करने को कहा गया है। लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग और रूट मार्च के आदेश हैं।

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