लॉकडाउन 3 में भी बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, UP के बुजुर्ग-बच्चों को निकलने की इजाजत नहीं; नई गाइडलाइन

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि रेड जोन वाले जिलों में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी। बता दें कि यूपी में 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि 36 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। वहीं, 20 ऐसे भी जिले हैं, जिन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है।

Asianet News Hindi | Published : May 3, 2020 1:15 PM IST / Updated: May 03 2020, 07:18 PM IST

लखनऊ (Uttar Pradesh)।  लॉकडाउन थ्री को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन के ही आधार पर योगी सरकार काम कर रही है। आज यूपी सरकार ने जिलों को अपना दिशा-निर्देश जारी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप सभी गतिविधियां संचालित की जाएं। लॉकडाउन के तीसरे चरण के पालन के संबंध में मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि रेड जोन वाले जिलों में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी। बता दें कि यूपी में 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि 36 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। वहीं, 20 ऐसे भी जिले हैं, जिन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है।

यह है नई गाइड लाइन
- ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
- चारों जोन में बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
- हर जोन में अलग-अलग नियम लागू होंगे।
- स्कूल, कॉलेज, रेल, मेट्रो और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी।
- सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतया रोक रहगी।
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू ही रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधि के लिए ही घर से बाहर निकल सकेंगे। धारा-144 लागू रहेगी।

ग्रीन जोन में छूट का दायरा बढ़ाया
- यहां आधी सवारियों के साथ 50 फीसदी बसें चलेंगी।
- बाइक पर दो लोग बैठ सकेंगे।
- ग्रीन जोन में जो सर्विस पहले से मिल रही है वह जारी रहेंगी।
- फैक्ट्रियां-दुकानें खुल सकेंगी।
- सारी छूट मिलेंगी जो नियमानुसार पहले से मिलती रही है।
- ग्रीन जोन में सिर्फ उन गतिविधियों पर रोक होगी जिन पर पूरे देश में प्रतिबंध है।

ऑरेंज जोन में मिलेंगी यह छूट
- टैक्सी कैब और निजी कार्य को अनुमति।
- चार पहिए वाले वाहन में ड्राइवर के अलावा दो सवारी को बैठाने की छूट।
- टैक्सी ओला उबर आदि कैब सेवा एक ड्राइवर और एक सवारी के साथ।
- स्वीकृत गतिविधियों के लिए जिले के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही।
- दुपहिया वाहनों पर पीछे भी सवारी बैठाने की छूट।

रेड जोन में यह रहेगा छूट का दायरा
- रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला उबर आदि कैब सेवा, हेयर कटिंग की दुकान, स्पा, सैलून, जिले के अंदर या 2 जिलों के बीच बस सेवा पर प्रतिबंध रहेगा।
- रेड जोन में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा एक सवारी बैठ सकेगी।
- दुपहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा।
- स्पेशल इकोनामिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को छूट रहेगी।
- दवा, मेडिकल उपकरण और इनके कच्चे माल आदि बनाने वाली इकाइयां को अनुमति रहेगी।
- आवश्यक या सामान्य वस्तुओं की भी बिक्री हो सकेगी।
- ई-कॉमर्स की छूट सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए होगी।
- फूड प्रोसेसिंग और ईट भट्टों को छूट रहेगी।
- प्राइवेट ऑफिस 33 प्रतिशत क्षमता से काम कर सकेंगे।

15-20 लाख रोजगार देने के लिए बनाई जाएगी कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया। कहा कि हर जनपद में एक प्रभारी अधिकारी नामित किया जाए। वह हमेशा शासन तथा मददगारों के संपर्क में रहे। सभी की सुरक्षा के उपाय को देखते हुए औद्योगिक गतिविधियां भी संचालित कराई जाएं। सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी मरीज का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत अनुमन्य दर पर ही किया जाए। 

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