लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू, शूटिंग और फोटोग्राफी पर भी लगा बैन

कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और एक बार फिर से कोरोना महामारी के मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) ने यह आदेश जारी किया है।

Pankaj Kumar | Published : Apr 10, 2022 7:05 AM IST

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। त्योहारों और शादी के सीज़न को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने यह कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है। 

प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 
लखनऊ प्रशासन ने विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर- ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इतनी ही नही 10 मई तक विधानसभा के आस पास के इलाकों में धरना प्रदर्शन तक बैन कर दिया गया है। वहीं, इस दौरान यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी रहेगी। वहीं इस बार दूसरी जगहों पर भी पुलिस कमिश्नर और जॉइंट पुलिस कमिश्नर की इजाजत के बिना किसी भी तरह की शूटिंग और फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। हालांकि ये सारी पाबंदियां आज से लागू हो गई हैं।

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संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने दी जानकारी
इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने कहा कि 'कोविड महामारी के मद्देनजर जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के लिए चलते विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने इस तरह की पाबंदियां लगाई है।

लखनऊ में जारी हुए जरूरी दिशा निर्देश
यूपी की राजधानी लखनऊ में घारा 144 लागू होने के बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त और भी कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार जिम, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क खुले रहेंगे।आगे उन्होंने बताया कि विधानसभा के आसपास एक किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रैक्टर, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी, तांगागाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार इत्यादि लेकर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई भी 144 साआरपीसी का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जायेगी।

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