एक जुलाई को होगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में अगली सुनवाई

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग को लेकर लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद पर गुरुवार को सुनवाई थी। अदालत ने इस मामले में आज वाद दर्ज कर लिया है। इसके बाद शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने याचिका से संबंधित एक प्रति मांगी जो उन्हें उपलब्ध कराई गई अब अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।

मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा की शाही मस्जिद बेहद चर्चा में है। इस शाही मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि से अलग करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह के लाउड स्पीकर बंद कराने की मांग भी जोर पकड़ रही है। वहीं ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग पर हुई सुनवाई
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग को लेकर लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद पर गुरुवार को सुनवाई थी। अदालत ने इस मामले में आज वाद दर्ज कर लिया है। इसके बाद शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने याचिका से संबंधित एक प्रति मांगी जो उन्हें उपलब्ध कराई गई अब अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।

Latest Videos

लाउड स्पीकर से अजान बंद कराने की मांग
वहीं मथुरा में ही शाही मस्जिद से लाउडस्पीकर को हटाने की मांग काफी जोर पकड़ रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी दिनेश शर्मा ने गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर ईदगाह में लाउड स्पीकर से अजान बंद कराने की मांग की है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली एक याचिका पर मथुरा के जिला जज ने गुरुवार को पहली बार सुनवाई की। 

सीनियर डिविजन जज ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एक जुलाई को अगली सुनवाई तय की। यह याचिका 25 सितंबर 2020 में कोर्ट में दाखिल की गई थी, जो अब करीब दो वर्ष बाद तब कोर्ट में सुनी गई, जब जिला अदालत ने आदेश दिया कि यह याचिका तो कोर्ट में दायर किए जाने योग्य है। जिला अदालत ने गुरुवार 26 मई के आदेश की कापी सभी पक्षों को उपलब्ध करवाने की कवायद भी की और अगली सुनवाई एक जुलाई को करने का निर्देश दिया। 

यह था पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को वादी बनाकर याचिका में दावा किया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ ज़मीन के एक हिस्से पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है।

यहां से हटाकर वह जमीन ट्रस्ट को सौंपी जानी चाहिए। इस याचिका को 30 सितंबर 2020 को सिविल जज ने सुनवाई योग्य न मानकर खारिज कर दिया था अब फिर इस पर सुनवाई की जा रही है।

यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आने में लग सकता है इतना समय, जानिए क्या है पूरी वजह

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणामों का बेसब्री से इंतज़ार,छात्रों के लिए ज़रूरी अपडेट

Share this article
click me!

Latest Videos

'भविष्य बर्बाद न करो बेटा' सड़क पर उतरे SP, खुद संभाला मोर्चा #Shorts #Sambhal
महाराष्ट्र में सत्ता का खेल: एकनाथ शिंदे का इस्तीफा, अगला सीएम कौन?
तेलंगाना सरकार ने क्यों ठुकराया अडानी का 100 करोड़ का दान? जानें वजह
Kharmas 2024: दिसंबर में कब से लग रहे हैं खरमास ? बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्य
'चुनाव में उस वक्त ही हार गई थी भाजपा जब...' फिर चर्चा में आई यूपी उपचुनाव की एक घटना #Shorts