रामपुर पुलिस के इस कदम के बाद, आज़म खान का जेल से आना हुआ और भी मुश्किल

आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही हैं। आजम खान मौजूदा समय में जेल में बंद है। जिसके बाद उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। रामपुर पुलिस ने एक और मामले में सपा नेता को आरोपी बनाया है।

रामपुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर हद से ज़्यादा मुकदमें दर्ज है, लेकिन उसके बाद भी रामपुर पुलिस ने उन पर एक और केस में आरोपी बनाया है। 

रामपुर पुलिस ने आजम खान को एक और केस में आरोपी बनाया है
हालांकि,जानकारी के लिए बता दें कि आजम खान मौजूदा समय में सीतापुर जेल में सलाखों के पीछ हैं। वहीं उन पर रामपुर पुलिस ने एक और केस की फाइल खोल दी है। वर्ष 2020 में कोतवाली रामपुर में दर्ज हुए मुकदमे के मामले में पुलिस ने दोबारा जांच की और मामले में आजम खान को आरोपी बनाया है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी।

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बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत
आजम खान इस वक्त सीतापुर की जेल में है और उनकी सुरक्षा को लेकर रामपुर की स्पेशल एमपी/ एमएलए कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए शुक्रवार को आजम खान को इस केस के वारंट जेल में तामील करा दिए गए है। अब इस मामले की सुनवाई 19 मई को कोर्ट में होगी। बता दें कि इस संबंध में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर कार्रवाई हुई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम खान को लेकर चल रही है सुनवाई
बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में चल रही सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अदालत इस मामले में दस दिनों में अपना फैसला सुना सकती है। ऐसे में आजम खान के समर्थकों ने उम्मीद जताई है कि वह तकरीबन सवा दो साल के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे लेकिन शुक्रवार को उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गईं है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री आजम खान अब सिर्फ एक मामले को लेकर ही जेल में बंद है, और वो मामला है शत्रु संपत्ति का है। उनके खिलाफ जो 87 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से 86 में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। बाकी अलग-अलग मामलों में निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली हुई है।

सपा नेता आजम का जेल से बाहर आने का इंतजार बढ़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घंटों बहस के बाद लिया ये फैसला
 

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