ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सोमवार का दिन अहम, आज होगी सुनावई, पूजा-पाठ के लेकर भी होगी सुनवाई

 ज्ञानवापी से जुड़े एक और मामले में सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में अहम सुनवाई। इसमें ज्ञानवापी में मुस्लिमो के प्रवेश पर रोक, वजुखाने में मिले शिवलिंग की पूजा और ज्ञानवापी मस्जिद के मालिकाना हक हिंदुओ को मिले इसपर सुनवाई होगी।
 

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सोमवार का दिन अहम है। श्रृंगार गौरी केस के पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में बहस के बाद फैसला आ सकता है। कमीशन की कार्यवाही से जुड़े वीडियो और फोटोग्राफी सभी पक्षों को सौपी जाएगी और एक हफ्ते में आपत्तियां मांगी गई है। ज्ञानवापी से जुड़े एक और मामले में सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में अहम सुनवाई। इसमें ज्ञानवापी में मुस्लिमो के प्रवेश पर रोक, वजुखाने में मिले शिवलिंग की पूजा और ज्ञानवापी मस्जिद के मालिकाना हक हिंदुओ को मिले इसपर सुनवाई होगी।

ज्ञानवापी मामला सुनने योग्य है या नहीं
ज्ञानवापी मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर जिला जज की अदालत में आज भी बहस होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इस मामले को खारिज करने के पक्ष में दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। 

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शृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दाखिल वाद की पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर अदालत में कमेटी की ओर से दलीलें पिछली तारीख (26 मई) पर जारी रही थीं। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में कमेटी की तरफ से अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने दो घंटे तक दलीलें रखी थीं। समयाभाव के चलते जिला जज ने इसे जारी रखते हुए 30 मई की तिथि तय की थी। 

शिवलिंग की पूजा को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई
सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक महेंद्र पांडेय की अदालत में विचाराधीन आदि विश्वेश्वर बनाम राज्य सरकार के वाद में सोमवार को सुनवाई होगी। विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री गोंडा निवासी किरन सिंह व दो अन्य ने यह याचिका दाखिल की है। 

इसमें यूपी सरकार, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में तीन बिंदुओं पर कोर्ट से मांग की गई है, जिसमें परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने, ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी गण को ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ राग भोग दर्शन शामिल है। याचिका में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद अवैधानिक गुंबद को हटाकर पूजा पाठ के अधिकार की बात कही गई है।
 

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