राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी, तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष गंज कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला बाजोड़ी टोला में रहते हैं। उन्‍होंने बताया कि 23 मई को वह किसी काम से कचहरी गए थे। कचहरी परिसर में तीन लोग मिले। उन्हें देखते ही गालियां देने लगे। विरोध करने पर मारपीट की कोशिश की। आसपास लोग आ गए, जिस पर तीनों जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। 

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खां को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल मीडिया में बयान देने पर कुछ लोगों ने राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खां से मारपीट की कोशिश की। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके बाद उनकी शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में दो नामजद हैं।

कचहरी परिसर में दी जान से मारने की धमकी
राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष गंज कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला बाजोड़ी टोला में रहते हैं। उन्‍होंने बताया कि 23 मई को वह किसी काम से कचहरी गए थे। कचहरी परिसर में तीन लोग मिले। उन्हें देखते ही गालियां देने लगे। विरोध करने पर मारपीट की कोशिश की। आसपास लोग आ गए, जिस पर तीनों जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। 

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इस बयान पर हुआ विवाद
उन्होंने बताया कि उनके साथ घटना ज्ञानवापी मामले में टीवी चैनल, इंटरनेट मीडिया और प्रिंट मीडिया में बयान दिए थे। उनका इस मसले पर कहना है कि यदि वहां मंदिर है तो मुसलमानों को इसे स्वीकार करना चाहिए। उन्हें राष्ट्र प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। उनके इस बयान से कुछ लोग खफा हैं। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी लव सिरोही ने बताया कि तहरीर पर जांच के बाद शहर के मुहल्ला घेर मियां खां निवासी दाउद हसन उर्फ सुहेल खां और मुहल्ला दुकान सोना बिन्ना निवासी जुनैद हसन खां समेत तीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

ज्ञानवापी मामले में 4 जुलाई को होगी सुनवई
ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी प्रकरण में अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। सोमवार को हुई सुनवाई में प्रतिवादी पक्ष ने वादी पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे के बिंदुओं पर अपनी बात कही। 52 पैरा के वाद में 36 पैरा तक प्रतिवादी पक्ष ने अपनी बात कही। अदालत में उनकी ओर से दो बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया। इसमें 1937 में सरकार बनाम दीन मोहम्मद मुकदमे की चर्चा हुई। इसके अलावा वादी पक्ष की ओर से कहा गया कि यह मुकदमा पांच महिलाओं ने किया है जबकि इसका प्रारूप लोक वाद जैसा है। इसलिए यह मुकदमा सुनने योग्य नहीं है। इसके साथ ही वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय किरण सिंह की ओर से दाखिल मुकदमा में सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक 8 जुलाई की तिथि सुनवाई के लिए तय की है। इस मुकदमे में प्रतिवादी पक्ष ने मुकदमे की नकल की मांग की है।

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