गोरखनाथ मंदिर हमले पर यूपी पुलिस का बयान, कहा- 'अब NIA पर निर्भर है पूरे मामले की जांच'

Published : Apr 18, 2022, 07:47 PM IST
गोरखनाथ मंदिर हमले पर यूपी पुलिस का बयान, कहा- 'अब NIA पर निर्भर है पूरे मामले की जांच'

सार

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल यूपी पुलिस ने सोमवार को कहा कि अब गोरखनाथ मंदिर हमले का मामला एनआईए पर पूरी तरह से निर्भर है। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर खड़े तीन सुरक्षाकर्मियों पर जोरदार हमला हुआ था। जिसके बाद आरोपी मुर्तजा को पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी। अदालत में पेशी के बाद उसे चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन इन सबके बीच मिल रही जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को कहा कि जहां तक गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना की जांच का सवाल है, तो उसके स्तर पर कुछ भी लंबित नहीं है। अब यह मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) पर निर्भर है। 

अपर पुलिस महानिदेशक ने बताई यह बात
नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ गोरक्षनाथ मंदिर में हमले के मामले में पूछे जाने पर अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारी ओर से कुछ भी लंबित नहीं है। उनसे पूछे जाने पर कि क्या एनआईए जांच अपने हाथ में लेगी तो उन्होंने कहा कि यह जांच उन पर यानी एनआईए पर ही निर्भर है। वह जांच अपने हाथ में लें। हमारी ओर से कुछ भी लंबित नहीं है। एनआईए को इस संबंध में निर्णय लेना है। 

मुर्तजा अब्बासी पर लगा यूएपीए
गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर में तीन अप्रैल की शाम आईआईटी स्नातक अहमद मुर्तजा अब्बासी ने मंदिर परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया था। जिससे प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के दो आरक्षी (कांस्टेबल) घायल हो गए थे। सुरक्षाकर्मियों ने उसे जल्द ही काबू में कर गिरफ्तार कर लिया था। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में बीते शनिवार को आरोपी अब्बासी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लगाया गया। 

14 दिन की न्यायिक हिरासत में था भेजा
गोरखनाथ मंदिर के हमले मामले की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने शनिवार को आरोपी अब्बासी को गोरखपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत में पेश किया था। अदालत ने अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। योगी अक्सर मंदिर में आते जाते रहते हैं।

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