पूर्व IAS रामविलास यादव को विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने रिमांड के लिए दी मंजूरी, सवालों के नहीं दिए थे जवाब

Published : Jul 04, 2022, 04:00 PM IST
पूर्व IAS रामविलास यादव को विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने रिमांड के लिए दी मंजूरी, सवालों के नहीं दिए थे जवाब

सार

पूर्व आईएएस रामविलास यादव को विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने रिमांड के लिए एक दिन की मंजूरी दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित आईएएस रामविलास यादव का परिवार विजिलेंस के सामने नहीं आया है। विजिलेंस उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजती रही, लेकिन उन्होंने जवाब तक देने की जहमत नहीं उठाई।

देहरादून: उत्तराखंड सरकार के आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल गए आईएएस अधिकारी एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव डॉ राम विलास यादव को विजिलेंस कस्टडी रिमांड पर लेगी। विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड को मंजूर किया है क्योंकि गिरफ्तारी के पहले विजिलेंस के सवालों का रामविलास यादव ने जवाब नहीं दिया था। इतना ही नहीं उनके परिवार से भी कोई जानकारी नहीं मिली। बीते शनिवार को पूर्व आईएएस रामविलास यादव का बेटा व बेटी विजिलेंस के सामने आए थे।

ज्यादातर सवालों में रामविलास ने लिया पत्नी का नाम
मंगलवार यानी कल 5 जुलाई को कस्टडी में लेकर विजिलेंस पूछताछ करना चाहती है। यादव का परिवार अभी तक विजिलेंस के सामने नहीं आया है। विजिलेंस उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजती रही, लेकिन उन्होंने जवाब तक देने की जहमत नहीं उठाई, जिसके बाद विजिलेंस ने यादव को पुलिस कस्टडी पर लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित आईएएस रामविलास यादव को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। पूर्व आईएएस रामविलास यादव का विजिलेंस ने उनकी संपत्ति को आय से करीब 547 फीसदी आंका था। इसी मामले में यादव से पूछताछ की गई तो उन्होंने ज्यादातर सवालों के जवाब में अपनी पत्नी का नाम लिया। 

राम विलास यादव का अवैध कॉम्प्लेक्स होगा ध्वस्त 
आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल गए आईएएस अधिकारी एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव डॉ. राम विलास यादव का फैजुल्लागंज स्थित अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त होगा। इस सिलसिले में उन्हें व उनकी पत्नी कुसुम विलास यादव को संयुक्त रूप से नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि राम विलास इस कॉम्प्लेक्स को खुद 30 दिन में गिरा लें, अन्यथा एलडीए इसे ध्वस्त करेगा और इसका खर्च भी राजस्व के रूप में वसूलेगा। एलडीए की ओर से एक जुलाई को जारी नोटिस में बताया गया कि फैजुल्लागंज में गौरभीट चौराहे के पास मौर्या मार्केट में 300 वर्गमीटर के कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, ममटी एवं जीना बनवाया गया है। यह अनाधिकृत निर्माण ध्वस्तीकरण के योग्य है, इसलिए 30 दिन में इसे खुद ही ढहा दें। ऐसा न किया तो प्राधिकरण इसे गिराएगा। 

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