सिविल कोर्ट ने जिला जज को हैंडओवर की ज्ञानवापी केस की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने जिला जज को रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होनी है। कोर्ट ने 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। 

वाराणसी: यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने जिला जज को रिपोर्ट सौंप दी है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसको लेकर अगली सुनवाई 23 मई को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ऑर्डर 7 रूल 11 मामले में सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया गया है। 

जिला सिविल जज कर रहे हैं सुनवाई 
गौरतलब है कि इस मामले में सुनवाई वाराणसी जिला सिविल जज रवि कुमार दिवाकर कर रहे थे। उनके द्वारा ही आदेश जारी कर स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, दूसरे कमिश्नर अजय मिश्रा और अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया था। टीम ने 14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी में सर्वे वीडियोग्राफी की थी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में निचली अदालत के 16 मई के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मस्जिद के एक बड़े इलाके को सील कर 20 नमाजियों को नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया था। 

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17 मई को आदेश पर लगाई थी रोक 
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 17 मई को उस आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इसी के साथ कहा गया था कि सिर्फ उस जगह को सुरक्षित किया जाएगा जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। इसी के साथ नमाजियों को मस्जिद में जाने और नमाज पढ़ने की कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। किसी भी तादात में नमाजी मस्जिद में जा सकेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर कहा था कि वाराणसी जिला जज इस मामले में सुनवाई करेंगे। वह ही निर्धारित करेंगे कि हिंदू पक्षकारों की याचिका सुनने लायक है या नहीं। उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। 

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