ज्ञानवापी मामले में अब 26 मई को फिर होगी सुनवाई, एक सप्ताह में सर्वे पर दोनों पक्ष दर्ज कराएं आपत्ति

ज्ञानवापी मामले में अब 26 मई को फिर से सुनवाई होगी। 26 मई की सुनवाई के बाद ही मामले में तस्वीर साफ हो सकेगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नई तारीख दी है। 
 

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया है। इस मामले में अब 26 मई को फिर से सुनवाई होगी। 26 मई को ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई होगी। इस बीच पक्षों से सर्वे पर कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आपत्ति मांगी है। 

आपको बता दें कि इससे पहले ज्ञानवापी परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को वाराणसी की जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी मांगों को रखा। हालांकि अदालत ने कोई फैसला न देते हुए मंगलवार तक के लिए सुनवाई टाल दी थी। 

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एक सप्ताह में सौंपे रिपोर्ट 
 ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में 7 11 CPC के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

 

आपको बता दें कि जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने मंगलवार को ज्ञानवापी सर्वे  मामले में आदेश दे दिया। जिला जज ने सबसे पहले मुकदमें की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख दी है। इसके आलावा कोर्ट ने दोनों पक्षों से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्ति मांगी है। वहीं वादी पक्ष की सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साक्ष्य की मांग की थी उसे उपलब्ध करवाने की बात कही है। वहीं 23 मई को वादी पक्ष द्वारा सर्वे रिपोर्ट के दौरान की गयी वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी को साक्ष्य के रूप में मांगी गयी थी, जिसपर कोर्ट ने पैसा देकर साक्ष्य ले लेने की बात कही है।

मुस्लिम पक्ष ने की थी ये मांग

ज्ञात हो कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील मोहम्मद तौहिद खान ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य न बताते हुए कहा था कि इसे खारिज किया जाए। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने जानकारी दी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले सुनवाई वाली याचिका के बारे में आदेश देने के लिए मंगलवार को कहा है। हालांकि मंगलवार को जानकारी निकलकर सामने आई कि मामले में 26 मई को फिर से सुनवाई होगी। 

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