
वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर के ASI से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। बता दें कि इलाहाबाद हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई की गई है। इस मामले के संबंध में 2 अर्जियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई थीं। वहीं मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं 1991 में वाराणसी की कोर्ट में दाखिल पोषणीयता से जुड़े तीन याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
1 घंटे तक चली मामले की सुनवाई
पांचों याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दाखिल किए थे। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान एएसआई ने दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा था कि अगर अदालत आदेश देगी तो वह विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी। बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांडेय की सिंगल बेंच में हुई थी। वहीं सोमवार यानि कि आज करीब एक घंटे तक मामले की सुनवाई चली है। जिसके बाद एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग वाली दोनों अर्जियों पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मुस्लिम पक्ष ने दी थी फैसले को चुनौती
बता दें कि अब दो सप्ताह बाद कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पक्षकार दो हफ्तों में अपनी लिखित दलीलें या फिर दूसरे दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अप्रैल 2021 वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई के जरिए कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ASI सर्वे कराने पर लगी रोक के खिलाफ मंदिर पक्ष की ओर से कहा गया कि निष्कर्ष पर निकलने के लिए जांच जरूरी है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि सच्चाई बाहर लाने के लिए परिसर का ASI सर्वे करवाया जाना चाहिए।
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