चिन्मयानंद केस : स्वामी, छात्रा समेत पांच आरोपियों का आज होगा वॉयस सैंपल टेस्ट, वीडियो की हो चुकी है पुष्टि

Published : Oct 09, 2019, 01:43 PM ISTUpdated : Nov 04, 2019, 10:50 AM IST
चिन्मयानंद केस : स्वामी, छात्रा समेत पांच आरोपियों का आज होगा वॉयस सैंपल टेस्ट, वीडियो की हो चुकी है पुष्टि

सार

यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद, लॉ कॉलेज की छात्रा और उसके तीन दोस्तों के आवाज के नमूने लिए जाएंगे।

शाहजहांपुर(UTTAR PRADESH ). कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आज चिन्मयानन्द यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद, लॉ कॉलेज की छात्रा और उसके तीन दोस्तों के आवाज के नमूने लिए जाएंगे। इसके लिए एसआईटी पांचों आरोपियों को लेकर बुधवार सुबह शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है। 

बता दें कि शाहजहांपुर के लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एक साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। जबकि चिन्मयानंद के वकील ने छात्रा व उसके तीन दोस्तों पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। दोनों मामलों में केस दर्ज हैं। एसआईटी ने चिन्मयानंद के आलावा  छात्रा और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी शाहजहांपुर जेल में बंद हैं। मामले में कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। जिसमे चिन्मयानंद का छात्रा से मसाज कराते हुए और छात्रा का दोस्तों संग चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के वीडियो थे।  

वायरल वीडियो की आवाज की पुष्टि के लिए होगा टेस्ट 
लखनऊ के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पांचों आरोपियों के आवाज के नमूने लिए जाएंगे। वॉइस सैंपल को वायरल हुए वीडियो की आवाज से मिलान कराया जाएगा। जिससे वीडियो की सच्चाई सामने आ सकेगी। सीजेएम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद एसआईटी ने यह कदम उठाया है।

स्वामी व अन्य आरोपियों ने वीडियो में मौजूदगी किया स्वीकार : एसआईटी 
एसआईटी का दावा है कि, जांच के दौरान चिन्मयानंद, छात्रा व तीनों युवकों ने वीडियो में अपनी मौजूदगी स्वीकारी है। एफएसएल की लैब की जांच में भी वीडियो सही पाए गए। टेंपरिंग या एडिटिंग की बात सामने नहीं आई। लेकिन आरोपियों की ही आवाज है, इस बात की पुष्टि के लिए आवाज के नूमनों की जांच आवश्यक है। ताकि, हाईकोर्ट में एसआईटी का पक्ष मजबूत रहे। इसके लिए सीजेएम कोर्ट से अनुमति ली गई थी। 

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