लाखों रुपये लेने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, मुरादाबाद में जारी हुआ वारंट

 सोनाक्षी सिन्हा सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर 36 लाख रुपये हड़पने का प्रमोद शर्मा ने 2018 में मुरादाबाद के कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 30 लाख लेकर भी कार्यक्रम में नहीं पहुंची सोनाक्षी। 

मुरादाबाद: बॅालीवुड में सुर्खियां बटोर रहीं ऐक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सहित पांच लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने वारंट जारी किया। मुरादाबाद के कटघर थानाक्षेत्र के शिवपुरी में रहने वाले इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, घुमिल ठक्कर, एडगर साकिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि वादी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सोनाक्षी सिन्हा को बुलाने के लिए सहमति दी थी। 

मुकदमा मुरादाबाद की एसीजेएम-4 की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार अभिषेक सिन्हा के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। लेकिन अब मुकदमे में अगली सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल दी गई है। 

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कटघर थानाक्षेत्र के शिवपुरी में रहने वाले इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने मुकदमें में कहा कि कार्यक्रम में आने के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने 29 लाख 90 हजार रुपये और उनके सलाहकार ने सात लाख पचास हजार रुपये लिए थे। पैसे लेने के बाद भी सोनाक्षी सिन्हा कार्यक्रम में नहीं पहुंची थीं। प्रमोद ने कई बार अभिनेत्री के निजी सलाहकार अभिषेक सिन्हा से कार्यक्रम में नहीं आने का कारण भी पूछा और अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन उनके निजी सलाहकार ने कोई बात करनी उचित नहीं समझी। यह मुकदमा मुरादाबाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था, जिसे एसीजेएम-4 स्मिता गोस्वामी की अदालत में सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। 

अदालत ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ-साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करके उन्हें अदालत में तलब कर लिया था, लेकिन आरोपी सम्मन के बाद भी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। शनिवार को प्रमोद शर्मा अपने अधिवक्ता पीके गोस्वामी के साथ अदालत में मुकदमें की पैरवी के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए आरोपी सोनाक्षी सिन्हा व उनके सलाहकार अभिषेक सिंहा के वारंट जारी किए हैं। मुकदमे के शेष आरोपियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। आगे अब इस मुकदमे की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल का समय दिया गया है। 
 

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