मथुरा: विधवा मां ने पड़ोसी पर लगाया नाबालिग बेटी का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

यूपी के मथुरा जिले के जमुनापार क्षेत्र में एक युवक पर 15 साल की एक लड़की को तीन महीने तक घर में कैद रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, एक गांव की रहने वाली एक विधवा महिला ने उसी क्षेत्र के रहने वाले मुस्लिम परिवार पर धर्म परिवर्तन से जुड़ा गंभीर आरोप लगाया है।

मथुरा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार (Yogi Government) के निर्देश पर धर्म परिवर्तन (Conversion) से जुड़े मामलों में यूपी पुलिस (UP police) तेजी के साथ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके यूपी में ऐसे मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला यूपी के मथुरा से सामने आया, जिले के जमुनापार क्षेत्र में एक युवक पर 15 साल की एक लड़की को तीन महीने तक घर में कैद रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, धर्म परिवर्तन से जुड़ा पूरा मामला मथुरा जिले के जमुनापार थाना क्षेत्र से सामने आया। जहां एक गांव की रहने वाली एक विधवा महिला ने उसी क्षेत्र के रहने वाले मुस्लिम परिवार पर धर्म परिवर्तन से जुड़ा गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसी क्षेत्र के निवासी मौसिम कुरैशी व उसके परिजनों ने उसकी 15 वर्षीय बेटी को अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर बहलाया-फुसलाया और उसका धर्म परिवर्तन कराकर अपने घर में बंधक बना लिया और उसका यौन शोषण किया। महिला का आरोप है कि वह जब भी अपनी बेटी को लेने उनके घर जाती, उसे डरा-धमकाकर भगा दिया जाता। 

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शुरुआती जांच में धर्म परिवर्तन की बात नहीं आई सामने
महिला ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने मामले की सुनवाई नहीं की, जिसके बाद उसने तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर से मुलाकात की। उनके आदेश पर रविवार को मामला दर्ज किया गया। वहीं, इस मामले में  पुलिस उपाधीक्षक (सदर) प्रवीण मलिक ने बताया कि घटना  की जानकारी मिलने के बाद पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक की जांच में धर्म परिवर्तन का आरोप साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आगे जांच में यह मामला सामने आने पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ायी जाएंगी। उन्होंने बताया कि आज किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए जाएंगे। आरोपी मौसिम कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
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