अब 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं बेच पाएंगे सिगरेट-तंबाकू, 1 जनवरी से लागू होगा ऐसा नियम

Published : Dec 18, 2019, 08:16 AM ISTUpdated : Dec 18, 2019, 01:42 PM IST
अब 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं बेच पाएंगे सिगरेट-तंबाकू,  1 जनवरी से लागू होगा ऐसा नियम

सार

दो-तीन दिन में लाइसेंस बनने लगेंगे। जिसकी शुरूआत भी हो चुकी है। पहले दिन तंबाकू उत्पाद बेचने वाले नौ दुकानदारों ने लाइसेंस बनवाया। 

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। अब तंबाकू उत्पाद नियमों का पालन करना होगा। एक जनवरी से वही दुकानदार सिगरेट तंबाकू बेच पाएंगे, जिनके पास नगर निगम की तरफ से जारी लाइसेंस होगा। इस लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नगर निगम के जोनल कार्यालयों में दो-तीन दिन में लाइसेंस बनने लगेंगे। जिसकी शुरूआत भी हो चुकी है। पहले दिन तंबाकू उत्पाद बेचने वाले नौ दुकानदारों ने लाइसेंस बनवाया। 
 
इस मानक पर मिलेगा लाइसेंस
-दुकानदार के नाम का आधार कार्ड होना चाहिए।
-लखनऊ से बाहर का आधार कार्ड होने पर पार्षद से सत्यापन कराना होगा। 
-तंबाकू उत्पाद की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान से सौ गज की परिधि में नहीं होनी चाहिए।
-आवेदन करने वालों की स्थायी दुकान हो या फिर नगर निगम सीमा के अंदर स्ट्रीट वेंडिंग नीति के तहत अस्थायी दुकान हो ।

(प्रतीकात्मक फोटो)
 
पंजीकरण शुल्क
-दुकानों पर खुली सिगरेट प्रतिबंधित रहेगी। 
-नाबालिग को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा।
-तंबाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम के दुकान पर कोटपा की धारा पांच के तहत साइनेज लगाना होगा।

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

Lucknow Weather Today: यूपी में शीतलहर, अगले 3 दिन ठंड से राहत की उम्मीद नहीं
जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन आखिर क्यों रुका? सारा पंडाल समेटा गया, वजह चौंकाने वाली!