अब 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं बेच पाएंगे सिगरेट-तंबाकू, 1 जनवरी से लागू होगा ऐसा नियम

दो-तीन दिन में लाइसेंस बनने लगेंगे। जिसकी शुरूआत भी हो चुकी है। पहले दिन तंबाकू उत्पाद बेचने वाले नौ दुकानदारों ने लाइसेंस बनवाया। 

Asianet News Hindi | Published : Dec 18, 2019 2:46 AM IST / Updated: Dec 18 2019, 01:42 PM IST

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। अब तंबाकू उत्पाद नियमों का पालन करना होगा। एक जनवरी से वही दुकानदार सिगरेट तंबाकू बेच पाएंगे, जिनके पास नगर निगम की तरफ से जारी लाइसेंस होगा। इस लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नगर निगम के जोनल कार्यालयों में दो-तीन दिन में लाइसेंस बनने लगेंगे। जिसकी शुरूआत भी हो चुकी है। पहले दिन तंबाकू उत्पाद बेचने वाले नौ दुकानदारों ने लाइसेंस बनवाया। 
 
इस मानक पर मिलेगा लाइसेंस
-दुकानदार के नाम का आधार कार्ड होना चाहिए।
-लखनऊ से बाहर का आधार कार्ड होने पर पार्षद से सत्यापन कराना होगा। 
-तंबाकू उत्पाद की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान से सौ गज की परिधि में नहीं होनी चाहिए।
-आवेदन करने वालों की स्थायी दुकान हो या फिर नगर निगम सीमा के अंदर स्ट्रीट वेंडिंग नीति के तहत अस्थायी दुकान हो ।

(प्रतीकात्मक फोटो)
 
पंजीकरण शुल्क
-दुकानों पर खुली सिगरेट प्रतिबंधित रहेगी। 
-नाबालिग को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा।
-तंबाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम के दुकान पर कोटपा की धारा पांच के तहत साइनेज लगाना होगा।

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