त्यौहारों को लेकर योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें कहां मिली छूट कहां जारी रहेगा प्रतिबंध

कोरोना महामारी के बीच यूपी की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने त्योहारों को देखते हुए शुक्रवार को अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। Covid-19 की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गापूजा, बारावफात, दीवाली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर ज्‍यादा छूट नहीं दी है।

Asianet News Hindi | Published : Oct 10, 2020 12:28 AM IST

लखनऊ. कोरोना महामारी के बीच यूपी की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने त्योहारों को देखते हुए शुक्रवार को अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। Covid-19 की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गापूजा, बारावफात, दीवाली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर ज्‍यादा छूट नहीं दी है। किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना और विसर्जन, रामलीला, जागरण, प्रदर्शनी, रैली और जुलूस आदि के लिए पुलिस कमिश्नर या डीएम से अनुमति लेनी होगी।

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, इस साल सड़कों और चौराहों पर पर मूर्तियों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी, वहीं कंटेंनमेंट जोन में किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सभी स्थानों पर एक अलग कमरा या क्षेत्र होना चाहिए, जहां किसी व्यक्ति को कोरोना होने का संदेह हो, तो उन्हें एक स्वास्थ्य टीम की ओर से जांच करने तक रखा जाएगा।

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13 प्रमुख त्योहारों को लेकर सरकार की तैयारी
यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी गाइडलाइंस में सभी जिला प्रशासन, ड‍िवीजन और पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस दौरान दुर्गा पूजा, दी‍वाली, दशहरा, बारावफात, छठ पूजा और क्रिसमस जैसे त्योहारों को मनाया जाएगा। सरकार ने 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले 13 प्रमुख त्योहारों को लेकर व‍िशेष तैयारी की है।

सैनिटाइजर और थर्मल स्कैन‍िंग जरूरी
गाइडलाइंस के अनुसार, आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैन‍िंग जरूर होनी चाह‍िए है। लोगों के बीच सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन कराने के ल‍िए फर्श पर गोल घेरा बनाना होगा। इस दौरान आने वाले के लिए अलग प्रवेश और जाने वालों के ल‍िए अलग रास्‍ता या गेट होना चाह‍िए। आयोजन के दौरान सभी लोगों को हर समय मास्क पहनना आवश्यक होगा।

हैंडल, लिफ्ट बटन की हर रोज सफाई
वातानुकूलित स्थानों में 40-70% की आर्द्रता के साथ 24-30 डिग्री का तापमान क्रॉस वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त प्रावधान के साथ बनाए रखना होगा। पानी और भोजन यदि कोई हो, डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेटों में परोसा जाएगा। दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट बटन जैसे संपर्क स्थल और हर रोज साफ किए जाएंगे। इसके अलावा पास के अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी आपात स्थिति के लिए मैप करना होगा।

कंटेनमेंट जोन में नहीं दी गई छूट 
सरकार ने साफ क‍िया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा दर्शक को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।
 

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