ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में नहीं बदले जाएंगे कमिश्नर, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को किया खारिज

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में नहीं बदले जाएंगे कमिश्नर, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को किया खारिज

Published : May 07, 2022, 04:38 PM ISTUpdated : May 07, 2022, 04:47 PM IST

काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को कोर्ट कमिश्नर के बदले जाने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदलने की अपील की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

वाराणसीः उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस याचिका को मुस्लिम पक्ष दाखिल किया था और आरोप लगाया था कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। 

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने कमिश्नर बदलने से इंकार कर दिया है। मस्जिद पक्ष ने आरोप लगाया था कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें हटाकर दूसरा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग के साथ मस्जिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने शनिवार को इस पर सुनवाई करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। साथ ही आदेश दिया है कि कमीशन की कार्रवाई यानी सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी पहले की तरह जारी रहेगी।

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