मथुरा के बहुचर्चित हत्याकांड में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रंगदारी और हत्याकांड के आरोपी रंगा, बिल्ला ,चीनी ,नीरज व गुलगुला पहलवान हुए थे दोषी करार। एडीजे फर्स्ट में पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मथुरा के बहुचर्चित हत्याकांड में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रंगदारी और हत्याकांड के आरोपी रंगा, बिल्ला ,चीनी ,नीरज व गुलगुला पहलवान हुए थे दोषी करार। एडीजे फर्स्ट में पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र में 28 फरवरी 2015 को दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में 7 साल बाद एडीजी प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है। हत्या के मामले में बंद 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की एडीजे प्रथम ने सुनाई है। बता दें कि तुलसी उर्फ तोले चौबे मुकदमे की पैरवी करने के लिए कोर्ट के लिए निकले थे और दिनदहाड़े बीच रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मथुरा के रहने वाले 5 लोगों पर लगा था। 7 साल बाद आए फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतुष्टि जताई है। पांचों दोषियों पर हत्या, लूट, डकैती व जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज थे। एडीजे 1 ने फैसला सुनाते हुए रंगा, बिल्ला , चीनी ,नीरज व गुलगुला पहलवान को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों के वकीलों में अपना अपना सबसे रखा। एडीजीसी राजू ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तोले बाबा हत्याकांड में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हज़ार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। तोले बाबा अपने बनखंडी आश्रम से जा रहे थे, किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए। राकेश उर्फ रंगा की तरफ से गोली ताबड़तोड़ गोली बारी की गई। तोले बाबा की पीठ में गोली लगी। घायल तोले बाबा को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 7 गवाह एविडेंस हुए। चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर इन लोगों को आजीवन कारावास और अर्थदंड दिया गया है। उन्होंने बताया कि 148, 149, 302 धारा के तहत सजा दी गई है।