कभी पाप माना जाता था ये रिश्ता, मिलती थी कालापानी की सजा

कभी पाप माना जाता था ये रिश्ता, मिलती थी कालापानी की सजा

Published : Sep 08, 2019, 04:15 PM IST

समलैंगिक संबंधों को लेकर इंडियन कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को एक साल हो चुका है। 6 सितंबर 2018 को ही इसे वैध करार दिया गया था।  

नई दिल्ली: समलैंगिक संबंधों को लेकर इंडियन कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को एक साल हो चुका है। 6 सितंबर 2018 को ही इसे वैध करार दिया गया था।  

इस कानून को धरातल पर आने में कई साल लग गए। कई सालों के विरोध और प्रोटेस्ट के बाद एलजीबीटी को ये अधिकार मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में था। इसमें 10 साल या फिर जिंदगीभर जेल की सजा का भी प्रावधान था, वो भी गैर-जमानती। 

अगर कोई भी पुरुष या महिला इस एक्ट के तहत अपराधी साबित होते हैं तो उन्हें बेल नहीं मिलती। इतना ही नहीं, किसी जानवर के साथ यौन संबंध बनाने पर इस कानून के तहत उम्र कैद या 10 साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान था। समलैंगिकता की इस श्रेणी को LGBTQ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीयर) के नाम से भी जाना जाता है। 

02:49Rescue Video: आफत में फंसे भालू के लिए देवदूत बने जवान, दिल को छू जाएगा वीडियो
01:39हमलावर हुए दो हाथी और केरल के अरातुपुझा उत्सव में मच गई भगदड़- Watch Video
01:18Holi के नाम पर Delhi Metro में लड़कियों की 'गंदी हरकत', Viral Video देख भड़के लोग
01:18गुस्सैल हाथी का दिमाग हुआ खराब तो सूंड से हवा में उठा दिया ट्रक, डरे सहमे रहम की भीख मांगते दिखे अंदर के लोग
01:30बांग्लादेश: स्कूल जा रही छात्रा के साथ युवक ने की शर्मनाक हरकत, CCTV वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा - Watch Video
04:07पहले की बहस फिर कॉलर पकड़कर कर दी धुनाई, बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर जमकर हुआ हंगामा- Watch Video
01:52आंखों में आंसू और बजाते रहे तालियां, वायरल हुआ बेटे को स्टेज पर देख पिता यह Emotional Video
00:41गुरुग्राम: माउथ फ्रेशनर खाते ही मुंह से आने लगा खून और बिगड़ी लोगों की हालत- Watch Video
00:58'वन चाय प्लीज' जानिए कौन है 'डॉली चायवाला' जिसके स्टाइल ने बिल गेट्स को बनाया मुरीद - Watch Video
00:53Viral Video: हेलमेट में बैठा सांप देखकर लोग हुए हैरान, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू