
तुर्की: दुनिया में कई देश हैं, जो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए ऐसे बिल और नियम बना रहे हैं, जिसके जरिये रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। भारत में निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा के बाद इस देश में भी इन्साफ की मुहीम रंग लाती नजर आ रही है। इस बीच तुर्की की संसद से एक ऐसे बिल के पास होने की बात सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। देश की संसद मैरी योर रेपिस्ट बिल लाने की फिराक में है।
शुरू हुआ विवाद
तुर्की की संसद ऐसा बिल लाने वाली है, जिसमें अगर कोई मर्द 18 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करता है तो सजा से बचने के लिए वो लड़की से शादी कर सकता है। कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक संसद में इस बिल को पास कर दिया जाएगा। इस बात के सामने आने के बाद तुर्की में कई महिला संगठन इसके विरोध में उतर आई हैं।
दुनियाभर में विरोध
इस बिल को लेकर तुर्की की दुनियाभर में आलोचना हो रही है। आलोचकों के अनुसार इससे बाल शोषण और रेप की मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। अगर किसी लड़की को कोई पसंद करता है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता तो उसके साथ रेप कर उसे शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। दुनिया के साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी आलोचना की है।
महिला सुरक्षा में बदनाम तुर्की
ये देश पहले से ही महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में बदनाम है। 2018 में आई सरकारी रिपोर्ट एक मुताबिक, यहां एक दशक में 5 लाख बाल विवाह हुए थे। साथ ही 38 प्रतिशत महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया गया। इसके अलावा देश के राष्ट्रपति ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि महिला पुरुष के बराबर नहीं हो सकती। उसका काम बच्चे पैदा करना है। अगर वो ऐसा नहीं करती, तो उसका जीवन अधूरा है।
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