बिना अंडरवियर के बाहर निकले तो जाएंगे जेल, बेहद अजीबोगरीब है थाईलैंड के ये 7 नियम

आसियान शिखर सममेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नबंवर से 4 नवंबर तक थाईलैंड में रहेंगे। इस मौके पर इस देश के कुछ अजीबोगरीब नियमों के बारे में जानना दिलचस्प होगा। 

हटके डेस्क। आसियान शिखर सममेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नबंवर से 4 नवंबर तक थाईलैंड में रहेंगे। इस मौके पर इस देश के कुछ अजीबोगरीब नियमों के बारे में जानना दिलचस्प होगा। इनमें से कुछ नियम तो ऐसे हैं, जिनके बारे में जानकर आपको एक बार उन पर यकीन नहीं होगा। लेकिन ये नियम वहां सख्ती से लागू किए जाते हैं। जानते हैं थाईलैंड के इन अजीबोगरीब 7 नियमों के बारे में।

1. बिना अंडरवियर के बाहर जाने पर जेल की सजा
थाईलैंड के सबसे विचित्र नियमों में यह एक है। थाईलैंड में  बिना अंडरवियर पहने बाहर जाना गैरकानूनी है। अगर बिना अंडरवियर पहने कोई बाहर घूमता या पब्लिक प्लेस पर पकड़ा गया तो उसे जेल की सजा हो सकती है। वैसे जानकारी के मुताबिक, किसी को इस नियम का उल्लंघन करने के लिए अभी तक जेल की सजा नहीं मिली है।   

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2. माइक्रोफोन टेस्ट के लिए थाई बोलना जरूरी
अगर आप माइक्रोफोन टेस्ट करने के लिए हेलो कहते हैं, तो आपको यह थाईलैंड की भाषा में ही कहना होगा। अगर आप किसी दूसरी भाषा में ऐसा करते हैं तो आपको एक महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। यह कानून साल 1950 में बनाया गया था।

3. देर रात खाने के सामान की बिक्री पर रोक
साल 1972 में थाईलैंड की मिलिट्री सरकार ने एक कानून लागू कर रात एक बजे से सुबह 5 बजे तक खाने-पीने की चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी। पहले रात भर स्ट्रीट फूड और होटलों में खाने-पीने की चीजें बिकती रहती थीं, लेकिन अब इसके लिए पुलिस चीफ  का आदेश लेना जरूरी कर दिया गया।

4. दूसरे देशों के झंडे फहराना है मना
कोल्ड वॉर के दौर में थाईलैंड में साल 1979 में एक फ्लैग एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर दूसरे देशों के झंडे फहराने पर रोक लगा दी गई। इस नियम का उल्लंघन करने पर एक महीने के जेल की सजा का प्रावधान किया गया। एम्बेसीज और राजदूतों के निवास स्थलों को इस नियम से छूट दी गई। 

5. झंडे जलाने पर रोक
पहले थाईलैंड में विरोध प्रदर्शनों के दौरान झंडे जलाए जाते थे। लेकिन 1979 में लागू किए गए फ्लैग एक्ट के अंतर्गत इस पर भी रोक लगा दी गई। थाईलैंड के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति किसी तरह का असम्मान किए जाने पर 6 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया। यही नहीं, थाईलैंड के पीनल कोड के सेक्शन 135 के तहत दूसरे देशों के झंडों का भी असम्मान नहीं किया जा सकता था। ऐसा करने पर 2 साल की जेल की सजा निर्धारित की गई।

6. रॉयल गेस्ट्स का असम्मान नहीं कर सकते
थाईलैंड में आने वाले विदेशी अतिथियों और रॉयल गेस्ट्स का असम्मान नहीं किया जा सकता। अगर राजपरिवार ने दूसरे देश के किसी राजनेता को अतिथि के तौर पर बुलाया है, तो उनका विरोध करना अपराध घोषित माना जाएगा। इसके लिए 5 साल की जेल की सजा तय की गई है।

7. विदेशी दोस्तों के आने की सूचना देनी होगी
अगर किसी के यहां उसका कोई विदेशी दोस्त आया हो तो उसके आने के 24 घंटे के भीतर स्थानीय इमिग्रेशन ऑफिसर को उसके बारे में जानकारी देनी होगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो 1979 के इमिग्रेशन एक्ट के अनुसार उस पर 20,000 बाथ (थाई मुद्रा) का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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