इमरान खान को जैसे ही मिली लाहौर हाई कोर्ट से राहत, वैसे ही आतंकवाद-रोधी अदालत ने किया तलब, इस दिन होगी पेशी

Imran Khan Arrest: लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े मामले में 19 मई को पेश होने का आदेश दिया है।

Imran Khan Arrest:  लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े मामले में 19 मई को पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि यह मामला 9 मई को हुई हिंसा को लेकर रेसकोर्स पुलिस ने दर्ज किया था। 

पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री , अन्य पीटीआई नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की टीमों पर हमला करने और जमान पार्क आवास के बाहर आधिकारिक संपत्ति और वाहनों को जलाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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कोर्ट ने खान गायब रहने पर जताई चिंता

सुनवाई के दौरान जज इजाज अहमद बुट्टर ने इमरान के बार-बार गायब रहने पर चिंता जताते हुए उनके वकील से सवाल किया कि इमरान को जमान पार्क स्थित अपने आवास से अदालत पहुंचने में कितना समय लगता है? इतना ही नहीं न्यायाधीश ने पीटीआई के इस दावे को खारिज कर दिया कि विरोधी दलों ने अदालत में आने से पहले उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया।

सुनवाई के दौरान इमरान के वकील सलमान सफदर ने कोर्ट को बताया कि कुछ लोगों को अदालत के बाहर तैनात किया गया था, जो अपने फायदे के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। 

इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस दर्ज

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई या उसके बाद दर्ज हुए मामलों में गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।गौरतलब है कि नौ मई की हिंसा के बाद इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद का मामल दर्ज कराया गया था. जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने इमरान खान की याचिका पर सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की थी,  जिसमें सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 

 

गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं उनकी पत्नी बुशरा तोशाखाना और अल कादिर ट्रस्ट मामले में नामजद हैं.

 

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