
वर्ल्ड डेस्क। ऑस्ट्रेलिया में अब काम के घंटे पूरे होने के बाद कर्मचारी के लिए बॉस का फोन रिसीव करना जरूरी नहीं होगा। उनके पास अधिकार होगा कि अपने बॉस को इग्नोर कर दे। सरकार ने नया कानून बनाकर तय किए गए काम के घंटों के बाद कर्मचारी को अपने मालिक या बॉस को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार दिया है।
सोमवार को लागू हुए नए कानून के अनुसार कर्मचारियों को अधिकार होगा कि अगर काम के घंटों के बाद फोन किया जाए तो बात करने से इनकार कर दे। कर्मचारी का इनकार अनुचित नहीं होना चाहिए। यदि इनकार अनुचित माना जाता है तो यह देखा जाएगा कि कॉल किस वजह से किया गया। कर्मचारी से संपर्क करने का तरीका क्या था। बताया जा रहा है कि सरकार नया कानून कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर लाई है। इससे वे अपने परिवार को पूरा समय दे पाएंगे। उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित नहीं होगा।
फ्रांस और जर्मनी जैसे कई देशों में पहले से लागू हैं ऐसे नियम
बता दें कि इस तरह के नियम लाने वाला ऑस्ट्रेलिया अकेला देश नहीं है। फ्रांस और जर्मनी जैसे कई यूरोपियन देशों में इस तरह के नियम लागू हैं। इनमें कर्मचारियों को अनुमति दी गई है कि वे काम का समय पूरा होने के बाद वे अपने मोबाइल फोन बंद कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में कर्मचारी को कितनी देर करना होता है काम?
ऑस्ट्रेलिया में फुल टाइम करने वाले कर्मचारी को एक सप्ताह में 35-40 घंटे काम करना होता है। अगर इससे अधिक देर तक काम किया तो उसे ओवरटाइम में गिना जाता है। ओवरटाइम के अलग से पैसे मिलते हैं। एक कर्मचारी को प्रतिघंटा जितनी सैलरी मिलती है ओवरटाइम में उसे प्रति घंटा की दर का 1.5 गुणा अधिक पैसा मिलता है। अगर एक व्यक्ति को प्रतिघंटा 25 डॉलर वेतन मिलता है तो ओवरटाइम करने पर उसे प्रतिघंटा 37.50 डॉलर मिलेगा।
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