
Australia new law: ड्यूटी ऑवर्स या ऑफ शिफ्ट के दौरान बॉस के कॉल बार-बार आने पर कोई भी कर्मचारी उसे इग्नोर कर सकता है। आस्ट्रेलिया ऐसे कानून लाने जा रहा है जो श्रमिकों को काम के घंटों के बाहर अपने मालिकों के अनुचित कॉल और संदेशों को बिना दंड के अनदेखा करने का अधिकार देगा। कानून लाए जाने के बाद, नियम का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए संभावित जुर्माना भी लगाया जाएगा।
औद्योगिक कानूनों के बदलाव का हिस्सा राइट टू डिस्कनेक्ट
दरअसल, आस्ट्रेलिया में एक संसदीय विधेयक लाकर फेडरल सरकार ने प्रस्तावित औद्योगिक संबंध कानूनों को लागू करने का फैसला किया है। राइट टू डिस्कनेक्ट भी प्रस्तावित औद्योगिक संबंधित कानूनों का ही हिस्सा है। इस कानून में कहा गया है कि यह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और कार्य-जीवन संतुलन को बहाल करने में मदद करेगा। सत्तारूढ़ सेंटर-वाम लेबर पार्टी के रोजगार मंत्री टोनी बर्क ने कहा कि अधिकांश सीनेटरों ने अब कानून के लिए समर्थन की घोषणा की है। बर्क ने कहा कि प्रावधान कर्मचारियों को अनुचित संपर्क से अलग होने के अधिकार के माध्यम से अवैतनिक ओवरटाइम काम करने से रोकता है।
24 घंटे का भुगतान नहीं तो दंड भी नहीं
प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वह यह है कि जिस व्यक्ति को दिन में 24 घंटे भुगतान नहीं किया जा रहा है, उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए यदि वह ऑनलाइन नहीं है और दिन में 24 घंटे उपलब्ध है। इस सप्ताह के अंत में यह विधेयक संसद में पेश किये जाने की उम्मीद है।
कई देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट
दुनिया के तमाम देशों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के कानून लागू हैं जिसमें राइट टू डिस्कनेक्ट भी है। कर्मचारियों को अपने डिवाइस बंद करने का अधिकार देने वाले समान कानून फ्रांस, स्पेन और यूरोपीय संघ के अन्य देशों में पहले से ही मौजूद हैं।
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