
ओटावा: कनाडा नागरिकता से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए एक बड़ा सुधार लेकर आया है। कनाडा सरकार ने नागरिकता कानून में बदलाव के लिए बिल सी-3 पेश किया है। बिल सी-3 के लागू होने से नागरिकता से जुड़ी पुरानी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इससे विदेश में जन्मे हजारों भारतीय मूल के लोगों समेत कई कनाडाई परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
2009 में पेश किए गए बिल के मुताबिक, कनाडा के बाहर पैदा हुए या गोद लिए गए बच्चों को नागरिकता तभी मिलती थी, जब उनके माता-पिता में से कम से कम एक का जन्म कनाडा में हुआ हो। तभी उन्हें वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती थी। यानी, 2009 के कानून के तहत, अगर कनाडाई माता-पिता खुद विदेश में पैदा हुए हैं, तो उनके विदेश में जन्मे बच्चे अपने आप कनाडाई नागरिक नहीं बन सकते थे। दिसंबर 2023 में, ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद सरकार ने अदालत के फैसले को मानते हुए इसके खिलाफ अपील न करने का फैसला किया। कनाडा की इमिग्रation मंत्री लीना मेटलेज डायab बताती हैं कि नया बिल उन परिवारों को नागरिकता देगा जिनके बच्चे विदेश में पैदा हुए या गोद लिए गए हैं, और उन लोगों को भी जो पिछले कानूनों की वजह से नागरिकता से वंचित रह गए थे।
नए नियम के मुताबिक, अगर विदेश में जन्मा कोई कनाडाई माता-पिता बच्चे के जन्म या गोद लेने से पहले कनाडा में कम से कम 1,095 दिन बिता चुका है, तो उनके बच्चे को भी कनाडाई नागरिकता मिल जाएगी। कनाडा का यह नया नियम अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नागरिकता नियमों से काफी मिलता-julta है। पुराने नियम की वजह से कई लोग 'लॉस्ट कैनेडियंस' की श्रेणी में आ गए थे। अब उन्हें भी नागरिकता मिल सकेगी। हजारों भारतीयों समेत पूरा अप्रवासी समुदाय बिल सी-3 का जोरदार स्वागत कर रहा है।
इस नियम के अनुसार, अगर विदेश में जन्मे किसी कनाडाई माता-पिता ने बच्चे के जन्म या गोद लेने से पहले कनाडा में कुल 1,095 दिन (लगभग 3 साल) बिताए हैं, तो वे अपने बच्चे को नागरिकता दे सकते हैं। नागरिकता कानूनों में बदलाव करने की समय सीमा जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। इमिग्रेशन वकीलों को उम्मीद है कि जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होगी, नागरिकता के आवेदनों में भारी बढ़ोतरी होगी।
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