
China Criminal law amended: चीन में भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कुछ दिनों पहले ही देश के लोगों को व्यक्तिगत अखंडता बनाए रखने के लिए प्रेरित किए जाने वाले संदेश के बाद शुक्रवार को कानून में संशोधन किया गया। यह कानून विशेष रूप से अधिकारियों को रिश्वत देने वालों को दंडित करने के लिए अस्तित्व में लाया गया है।
1 मार्च से प्रभावी होगा नया कानून
चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्टैंडिंग कमेटी ने क्रिमिनल लॉ में संशोधन पारित किया। संशोधित आपराधिक कानून 1 मार्च से प्रभावी होगा। इस नए संशोधन के बाद अब रिश्वत देने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। इस कानून के संशोधन के बाद कहा गया है कि कई लोगों या प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल पक्षों को बार-बार रिश्वत की पेशकश करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
सुपरवाइजरी के स्टॉफ मेंबर्स, प्रशासनिक या न्यायिक विभागों के कर्मचारियों को रिश्वत देने या पेशकश करने वालों को कानून के दायरे में लाया जा सकेगा। पर्यावरण, वित्त, सेफ्टी प्रोडक्शन, दवा और भोजन, सोशल इंश्योरेंस, रेस्क्यू रिलीफ, शिक्षा, हेल्थ सर्विसेस आदि क्षेत्रों में रिश्वत की पेशकश करने वालों को इस कानून के पास होने के बाद कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है।
जिनपिंग ने दी थी भ्रष्टाचार से दूर रहने की चेतावनी
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीते 4 दिसंबर को अपनी पार्टी के सीनियर अधिकारियों, पदाधिकारियों को व्यक्तिगत ईमानदारी बनाए रखने, रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए चेताया था। उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त कार्यों से दूर रहने की सलाह देते हुए सख्त कानून बनाए जाने की ओर भी इशारा किया था। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की मीटिंग में शी जिनपिंग ने कहा कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रयासों की बात आती है तो शीर्ष के लोगों को अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के कर्मचारियों के लिए सख्त नियम तय करने चाहिए। दरअसल, शी जिनपिंग 2012 से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत टॉप मिलिट्री जनरल्स सहित दस लाख से अधिक अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है।
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