15 साल से लीव पर था शख्स, अब कंपनी पर ठोका केस, सैलरी न बढ़ाने का लगाया आरोप

आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाला एक शख्स साल 2008 से सिक लीव पर था। उसने अपनी कंपनी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुकदमा ठोका है।

वशिंगटन: IBM के एक कर्मचारी ने IT कंपनी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुकदमा ठोका है। हैरान करने वाली बात यह कि वह साल 2008 से सिक लीव पर था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के एक वरिष्ठ आईटी कर्मचारी का कहना है कि कंपनी ने उसके वेतन में वृद्धि नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी के नाम इयान क्लिफर्ड है और वह पिछले 15 सालों से बीमार हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वह 2013 से मेडिकली रिटायर्ड हैं।

इयान ने दावा किया कि वह 'विकलांगता भेदभाव' का शिकार हो रहे थे। इतना ही नहीं कंपनी ने 15 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ाया। IBM स्वास्थ्य योजना के तहत, IT विशेषज्ञ हर साल 54,000 पाउंड (करीब 55 लाख रुपये) की सैलरी मिलती है। उन्हें 65 साल की उम्र तक सैलरी की गारंटी भी दी गई है।

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अदालत ने इयान के दावे को किया खारिज

उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनकी सैलरी काफी कम है। हालांकि, रोजगार से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने इयान के दावे को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि उन्हें अच्छा खासा लाभ मिल रहा है।

कर्मचारी को मिलता है सैलरी का 75 फीसदी पैसा

बता दें कंपनी के प्लान के तहत काम करने में असमर्थ कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाता है। वह एक कर्मचारी ही रहता और उस पर काम की जिम्मेदारी नहीं होता है। बीमारी से ठीक होने, रिटायर होने या मौत होने तक कर्मचारी को सैलरी का 75 फीसदी पैसा मिलता है। ऐसे में इयान की सैलरी 72,037 पाउंड (करीब 73 लाख रुपये) हो गई है।

यानी 2013 से अभी तक उन्हें 25 फीसदी की कटौती के बाद हर साल 55 लाख के करीब रुपये मिले हैं। वहीं छुट्टियों की पेमेंट वाले मामले में उन्हें 8,685 पाउंड (करीब 9 लाख रुपये) दिए गए थे। इसके बावजूद वह मामले को कोर्ट में ले गए।

2022 में इयान ने कंपनी को कोर्ट में घसीटा

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2022 में इयान ने कंपनी को अदालत में घसीटा और भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2013 से उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने अपनी तुलना शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम कर्मचारियों से की, जिन्हें छुट्टियों के दौरान भी अपनी पूरी सैलरी मिलती है। हालांकि मामले में जज ने सुनवाई करते हुए इस केस को खारिज कर दिया.

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