Pakistan : कौन हैं गुलजार अहमद, इमरान खान ने जिनका नाम केयर टेकर पीएम के लिए आगे बढ़ाया

पाकिस्तानी नेशनल असेंबली भंग होने के बाद अब वहां कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाना है। इमरान खान ने इसके लिए पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम आगे बढ़ाया है। 

Vikash Shukla | Published : Apr 4, 2022 1:03 PM IST / Updated: Apr 04 2022, 06:42 PM IST

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मचे सियासी घमासन के बीच इमरान खान (Imra Khan) ने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद (Gulzar ahmed) को केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए नामित किया है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान द्वारा उनके नाम को आगे बढ़ाने की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने दी। 

कराची में जन्मे, सिंध लॉ कॉलेज से ली कानून की तालीम  
जस्टिस गुलजार अहमद 21 दिसंबर 2019 से 1 फरवरी 2022 तक पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 2 फरवरी 1957 को उनका जन्म कराची में हुआ। उनके पिता नूर मोहम्मद कराची के जाने-माने वकीलों में शुमार थे। गुलजार अहमद ने कराची से पढ़ाई पूरी करने के बाद गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से बीए किया। इसके बाद सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। पाकिस्तान के 27वें मुख्य न्यायाधीश रहे अहमद फरवरी 2022 तक पाकिस्तान में मुख्य न्यायाधीश रहे। 

नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने वाली बेंच का हिस्सा रहे 
अहमद ने 18 जनवरी 1986 को वकील के रूप में करियर शुरू किया। 4 अप्रैल 1988 को वह सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (SHCBA) में शामिल हुए। गुलजार अहमद 15 सितंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में शामिल हुए। वह सिंध हाईकोर्ट जज बने और इसके बाद 16 नवंबर 2011 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए। अहमद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की उस बेेंच का हिस्सा थे, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले के बाद अयोग्य घोषित कर सजा सुनाई थी। 

राष्ट्रपति ने मांगा था कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम 
पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक कल संसद भंग होने के बाद इमरान ने पीटीआई (PTI) की एक बैठक की थी। आज पीटीआई की कोर कमेटी से गुलजार अहमद के नाम को मंजूरी मिल गई। इसके बाद फवाद ने यह घोषणा की। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रधानमंत्री और निवर्तमान नेशनल असेंबली (पाकिस्तानी संसद) में विपक्ष के नेता को पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 (1A) के तहत कार्यवाहक प्रधान मंत्री की नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था। 

केयरटेकर पीएम की नियुक्ति तक इमरान बने रहेंगे प्रधानमंत्री 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि जब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इमरान खान प्रधानमंत्री बने रहेंगे। राष्ट्रपति ने इस संबंध में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा- इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 A (4) के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

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राष्ट्रपति ने भंग कर दी थी नेशनल असेंबली 
रविवार को नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इसे संविधान की धारा 5 के तहत असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली भंग की दी थी। 

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