
इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व पीएम की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और एनएबी को अवमानना का दोषी ठहराया। खान की रिहाई पर उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ (Jemima Goldsmith) ने प्रतिक्रिया दी है।
जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अपने ट्वीट में कहा, "आखिरकार सेंस की जीत हुई।" इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में पाकिस्तानी झंडे का इमोजी भी शेयर किया है।बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना रजिस्ट्रार की अनुमति के ही इमरान को गिरफ्तार किया गया। यह सीधे-सीधे कोर्ट की अवमानना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे के भीतर इमरान खान को कोर्ट में हाजिर करने का सख्त निर्देश दिया।
कोर्ट कैंपस से कैसे हुई इमरान खान की गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के एक अन्य नेता की गिरफ्तारी पर भी ऐतराज जताया है और एजेंसी से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से कैसे गिरफ्तारी की गई? कोर्ट ने कहा कि यह भविष्य के लिए एक तरह से उदाहरण पेश करने का समय है। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने टिप्पणी की है कि पाकिस्तान को जेल नहीं बनने दिया जाएगा।
पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट दायर की याचिका
बता दें कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें पार्टी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (National Accountability Bureau) द्वारा खान की गिरफ्तारी को "कानूनी" बताया गया था।
अल-कादिर ट्रस्ट मामले इमरान की गिरफ्तारी
इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf) के अध्यक्ष इमरान खान को मंगलवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले ( Al-Qadir Trust case) में NAB ने गिरफ्तार किया था। उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए पेश हुए थे।
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