इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी इमरान खान को बड़ी राहत: 17 मई तक किसी भी केस में गिरफ्तारी पर रोक

इमरान खान (Imran Khan) इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया गया। हाईकोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इस्लामाबाद में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस ने इमरान के 30 समर्थकों को हिरासत में लिया है।   

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई (Pakistan Tehreek-i-Insaf) पार्टी के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया गया। यहां कोर्ट ने उनको 17 मई तक किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किए जाने का आदेश दिया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि मेरे सिर पर डंडे मारे गए। मैं देश छोड़कर बाहर नहीं जाने वाला हूं। आज मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। जमानत रद्द हुई तो विरोध नहीं करूंगा। 

इमरान खान ने कहा, "मैं हाईकोर्ट में बैठा था। उन्हें मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था। मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया। सिर पर डंडे से मारे गया। जेल में ले जाकर पहली बार वारंट दिखाया गया। ऐसा तो जंगल के कानून में होता है। किधर है पुलिस, किधर गया कानून। ऐसा लग रहा है जैसे मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया हो। कल अदालत पहुंचा तो पता चला कि इसमें (उपद्रव में) 40 लोगों की मौत हो गई है।"

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इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंचे डीआईजी ऑपरेशन
हाईकोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पंजाब के डीआईजी ऑपरेशन 9 मई को हुई हिंसा के मामले में इमरान की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। इस संंबंध में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीटीआई के वकीलों ने कोर्ट में चार अर्जी लगाई है। इसमें गुहार लगाई गई है कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज 100 से अधिक मामलों की सुनवाई एक कोर्ट में हो। सभी एफआईआर की कॉपी दी जाए। इमरान खान को जमानत दी जाए। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

वहीं, दूसरी ओर हाईकोर्ट से इमरान खान को तोशाखाना केस में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने क्रिमिनल ट्रायल की अर्जी दी थी। कोर्ट ने क्रिमिनल ट्रायल पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के पास से इमरान खान के 30 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है।   

इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने की थी हिंसा
इमरान खान को मंगलवार को अल-कादिर ट्रस्ट केस में NAB (National Accountability Bureau) ने गिरफ्तार किया था। इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में हिंसा की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और उनकी रिहाई के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इमरान को अपने संरक्षण में रखने और शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था।

पीटीआई ने कार्यकर्ताओं को बुलाया
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अपने कार्यकर्ताओं को शुक्रवार सुबह 10 बजे इस्लामाबाद के G-13 एरिया में बुलाया था। यह इलाका हाईकोर्ट के करीब है। पीटीआई की कोशिश है कि इमरान हाईकोर्ट जाने से पहले भाषण दें। पीटीआई को यकीन नहीं है कि हाईकोर्ट से इमरान को राहत मिलेगी या नहीं।

यह भी पढ़ें- Imran Khan: इस्लामाबाद पुलिस लाइन बना इमरान का ठिकाना, 10 लोगों से कर सकते हैं मुलाकात- 10 प्वाइंट में जानें क्या-क्या हुआ?

इमरान को पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन में रखा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश दिए जाने के बाद पुलिस ने इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस लाइन में रखा। इमरान की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पुलिस के पास है। इमरान की रिहाई की जानकारी मिलने के बाद उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। रिहाई के बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

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