क्लिनिक में महिला मरीजों के साथ मशहूर डॉक्टर करता था गंदा काम, 48 महिलाओं ने बताया चुंबन के अलावा और क्या किया

भारतीय मूल एक डॉक्टर को क्लिनिक में करीब 48 महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का आरोप लगा है। मामले में पीड़िता महिलाओं ने अदालत को यह बताया कि जांच के नाम पर डॉक्टर कैसे उनके साथ करता था गलत काम।

Dheerendra Gopal | Published : Apr 14, 2022 9:22 PM IST / Updated: Apr 15 2022, 02:57 AM IST

लंदन। स्कॉटलैंड में प्रैक्टिस कर रहे 72 वर्षीय भारतीय मूल के डॉक्टर को गुरुवार को 35 साल से अधिक उम्र की 48 महिला रोगियों के खिलाफ यौन अपराधों का दोषी पाया गया।
जनरल फिजिशियन (जीपी) कृष्णा सिंह, पर चुंबन, टटोलने, अनुचित परीक्षण करने और भद्दी टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, उन्होंने ग्लासगो के उच्च न्यायालय में एक परीक्षण के दौरान ऐसे आरोपों से इनकार किया था। जीपी ने जोर देकर कहा कि मरीज गलत थे और कुछ एक्जामिनेशन्स वही किए थे जो उन्हें भारत में चिकित्सा प्रशिक्षण के दौरान सिखाई गई थीं।

स्कॉटलैंड की समाचार रिपोर्टों के अनुसार, फरवरी 1983 और मई 2018 के बीच लगाए गए आरोप और अपराध मुख्य रूप से उत्तरी लनार्कशायर में एक डॉक्टर द्वारा किया गया। ये घटनाएं डॉक्टर के अस्पताल, इमरजेंसी, पुलिस स्टेशन के साथ साथ रोगियों के घर पर भी हुई। इसका जिम्मेदार एक ही डॉक्टर था। अभियोजक एंजेला ग्रे ने अदालत को बताया कि डॉ. सिंह महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के आदती थे। उनकी दिनचर्या में महिलाओं के साथ यौन अपराध शामिल था। कभी छोटी छेड़खानियां कर देते तो कभी छल करके छेड़ते। यौन अपराध उनके कामकाजी जीवन का हिस्सा था।

बेहद सम्मानित डॉक्टर के रूप में थी पहचान लेकिन...

सिंह को समुदाय के एक सम्मानित सदस्य के रूप में देखा जाता था। यहां तक ​​कि चिकित्सा सेवाओं में उनके योगदान के लिए शाही सदस्य ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (एमबीई) सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन 2018 में एक महिला द्वारा उसकी रिपोर्ट किए जाने के बाद उसके आचरण की जांच शुरू की गई थी। पीड़ितों के खिलाफ डॉक्टर को 54 आरोपों का दोषी ठहराया गया, जिनमें मुख्य रूप से कई यौन और अश्लील हमले शामिल थे। हालांकि, उन्हें नौ अन्य आरोपों में दोष सिद्ध नहीं पाया गया।

अदालत ने दे दी जमानत

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सजा को अगले तक के लिए टाल दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी डॉ.सिंह को जमानत भी दे दी है। हालांकि, न्यायालय ने यह आदेश भी दिया है कि उनको जमानत पर रिहा तभी किया जाए जब वह अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दें।

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