कानून तोड़ने वालों को एक साल के जेल की सजा का प्राविधान है। उनको फाइन भी भरना पड़ सकता है।
Sex ban law: दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार इंडोनेशिया ने सेक्स बैन कानून को लागू कर दिया है। अब शादी के बाहर सेक्स करना इस देश में अपराध होगा। पर्यटकों के लिए सबसे लुभावने देश में यह कानून बाहरियों पर भी लागू है। कानून तोड़ने वालों को एक साल के जेल की सजा का प्राविधान है। उनको फाइन भी भरना पड़ सकता है। इंडोनेशिया की संसद ने इस कानून को पारित किया था जोकि अब लागू हो चुका है। इस नए कानून की वजह से यहां के पर्यटन उद्योग को काफी बड़ा झटका लगा है।
क्या कहता है कानून?
इंडोनेशियन संसद ने संसद में जिस नए आपराधिक कोड की स्वीकृति दी है उसके तहत अब शादी वाले पार्टनर के अलावा किसी दूसरे से सेक्स पूरी तरह से बैन होगा। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उसे एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है या जुर्माना भी देना होगा। यह कानून स्थानीय नागरिकों के अलावा देश में आने वाले पर्यटकों पर भी लागू होगा। पर्यटक भी अगर घूमने आते हैं तो कपल शादीशुदा हैं यह जांच किया जाएगा। शादीशुदा के लिए सेक्स यहां करने की परमिशन होगी। अविवाहित जोड़े इस देश में एक साथ नहीं रह सकते हैं। न ही अविवाहित कपल दूसरे देश से यहां आकर एकसाथ रह सकते हैं।
पर्यटन उद्योग को लगा है यहां झटका
कोरोना काल में पर्यटन उद्योग इस देश का काफी बर्बाद हो गया था। अब इस नए कानून की वजह से इस द्वीप के पर्यटन को झटका लगा है। अविवाहित तो आने से परहेज कर ही रहे हैं साथ ही शादीशुदा कपल ने भी यहां आना कैंसिल कर दिया। दरअसल, एक कमरे में रह रहे कपल को रेड या उत्पीड़न का डर सताने लगा।
बाली के गवर्नर ने दिया यह आदेश
हालांकि, गिरते पर्यटकों की संख्या के बाद राहत देते हुए बाली गवर्नर ने ऐलान किया है कि नए कानून के तहत पर्यटकों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी न ही उनके कमरों को चेक किया जाएगा। इंडोनेशिया, 2025 तक पर्यटन को महामारी से पहले के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन नए कानून के लागू होने से देश को एक बड़ा झटका लगा है।
नेशनल टूरिज्म बोर्ड ने इसे पूरी तरह से प्रतिकूल भी कह रहा है। एसोसिएशन ऑफ द इंडोनेशियन टूर एंड ट्रैवल एजेंसी बाली के अध्यक्ष आई पुतु विनास्ट्रा ने कहा कि यह कानून यहां यूरोपीय देशों से आने वाले पर्यटकों को हतोत्साहित करेगा। क्योंकि यूरोपीय देशों में बिना शादी के भी कपल रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। इस कानून से उनकी निजता का उल्लंघन होगा।
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