
रोसो (डोमिनिका)। 13 हजार करोड़ की धोखाधड़ी कर भारत से भागे हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को देश वापस लाना और कठिन हो गया है। वह एंटीगुआ और बारबुडा में छिपा बैठा है। एंटीगुआ और बारबुडा के हाईकोर्ट ने मेहुल चौकसी के पक्ष में फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि मेहुल चौकसी को बिना कोर्ट की इजाजत के एंटीगुआ और बारबुडा से नहीं ले जाया जाएगा। 63 साल का हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांटेड है।
मेहुल चौकसी द्वारा किए गए फ्रॉड की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई उसे भारत लाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने कहा कि भगोड़ों और अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके। सीबीआई ने बयान जारी कर बताया कि भारत से भागे अफराधियों को वापस लाने के लिए विदेशी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से निकट समन्वय में व्यवस्थित कदम उठाए गए हैं। अफराधी कहां छिपे हुए हैं इसका पता लगाया जा रहा है और उन्हें वापस लाया जा रहा है। पिछले 15 महीने में 30 से अधिक अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।
फरवरी 2018 में सीबीआई ने दर्ज किया था मेहुल चौकसी के खिलाफ
सीबीआई ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से फ्रॉड करने के चलते मेहुल चौकसी और अन्य के खिलाफ 15 फरवरी 2018 को केस दर्ज किया गया था। इसके बाद 2022 में सीबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धोखा देने के लिए मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ 5 और आपराधिक मामले दर्ज किए थे।
2018 में चौकसी ने इंटरपोल के CCF (Commission for Control of INTERPOL's Files) से संपर्क किया था और उसके खिलाफ रेड नोटिस नहीं जारी करने की अपील की थी। CCF इंटरपोल के भीतर एक अलग निकाय है। इसपर इंटरपोल सचिवालय का नियंत्रण नहीं है। इसे मुख्य रूप से विभिन्न देशों के चुने गए वकीलों द्वारा चलाया जाता है। CCF ने चौकसी द्वारा किए गए अनुरोध पर CBI से परामर्श किया। CBI ने चौकसी को किसी प्रकार की राहत देने का विरोध किया। इसके बाद उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस प्रकाशित किया था।
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