Imran Khan Arrest: अल-कादिर ट्रस्ट मामले की सुनवाई, NAB ने 14 दिन की रिमांड मांगी

अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पुलिस लाइंस की एक विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान  NAB ने इमरान खान की की 14 दिन की रिमांड मांगी।

इस्लामाबाद/रावलपिंडी: अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पुलिस लाइंस की एक विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (National Accountability Bureau) ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( Pakistan Tehreek-e-Insaf ) के अध्यक्ष इमरान खान ( Imran Khan ) की 14 दिन की रिमांड मांगी।जियो न्यूज के मुताबिक खान की कानूनी टीम को सुनवाई से पहले पार्टी प्रमुख से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि, सुनवाई के दौरान हुए ब्रेक में पूर्व प्रधानमंत्री ने उनके वकीलों से साथ चर्चा की।

बता दें कि अल-कादिर ट्रस्ट मामले के संबंध में पाकिस्तानी रेंजर्स ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के आदेश पर मंगलवार को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए रावलपिंडी के गैरीसन शहर में अपने NAB के ऑफिस लाया गया।

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इससे पहले मंगलवार को देर रात खान की गिरफ्तारी पर सुरक्षित फैसले की घोषणा करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी वैध थी। इसके बाद खान की कानूनी टीम बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी।

सुनवाई में क्या हुआ

सुनवाई की शुरुआत में NAB ने 14 दिन की रिमांड मांगी हालांकि, पीटीआई के वकीलों ने अनुरोध का विरोध किया। NAB अभियोजक ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद बशीर को सूचित किया कि गिरफ्तारी के समय खान को वारंट दिखाया गया था। हालांकि, पीटीआई प्रमुख ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने एनएबी ऑफिस पहुंचने के बाद गिरफ्तारी वारंट देखा।

पीटीआई प्रमुख के वकीलों मुहैया कराये जाएंगे दस्तावेज

अब्बासी ने न्यायाधीश को आश्वासन दिया कि पीटीआई प्रमुख के वकीलों को सभी आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराये जाएंगे। न्यायाधीश ने कानूनी टीम को खान के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया क्योंकि पूर्व ने शिकायत की थी कि अधिकारियों ने सुनवाई से पहले उन्हें अपने मुवक्किल से मिलने की अनुमति नहीं दी।

स्पेशल लोकेशन पर हो रही है सुनवाई

उल्लेखनीय है कि खान को संघीय राजधानी में एक नियमित अदालत में नहीं लाया गया था और उसकी निर्धारित सुनवाई उस स्थान पर हुई जहां वह हिरासत में थे। इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त ने पहले कहा था कि खान को एफ-8 कोर्ट कॉम्प्लेक्स और ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स जी 11/4 में ले जाने के बजाय न्यू पुलिस गेस्ट हाउस, पुलिस लाइंस में पेश किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- Imran Khan Arrest: इमरान खान की गिरफ्तार से सेना का कोई लेना-देना नहीं, कानून के तहत हुई है गिरफ्तारी

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