पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ दंगा, देशद्रोह और अराजकता फैलाने के आरोप में दो दर्जन से अधिक केस दर्ज किया गया है। उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इस्लामाबाद स्थित उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को जेल जाना पड़ सकता है। उनके खिलाफ राजधानी इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में कई एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। इमरान को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। वे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत की अवधि खत्म हो जाए।
पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से अपनी पार्टी का 'आजादी मार्च' शुरू किया था। राजधानी इस्लामाबाद में मार्च खत्म करने के बाद वह खैबर पख्तूनख्वा लौट गए थे। यहां उनकी पार्टी की सरकार है। दूसरी ओर आजादी मार्च के दौरान पुलिस के साथ हुई हिंसक भिड़ंत के चलते इमरान खान के खिलाफ राजधानी इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में कई केस दर्ज कराए गए हैं। इसके चलते उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के बानी गाला आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का इंतजार कर रही है। जैसे ही गिरफ्तारी से पहले की जमानत खत्म होती है, पुलिसकर्मी बड़े ही उत्साह के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान नियाजी पर दंगा, देशद्रोह और अराजकता फैलाने के आरोप में देश भर में दो दर्जन से अधिक केस दर्ज किया गया है।
पीटीआई का आरोप, हटा ली गई इमरान की सुरक्षा, हो सकता है हमला
दूसरी ओर पीटीआई के नेता शाहबाज गिल ने आरोप लगाया है कि पूर्व पीएम इमरान खान की सुरक्षा हटा ली गई है। इमरान खान की जान खतरे में है। उनपर हमला हो सकता है। इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को कुछ भी होता है तो इसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। हम इसका इस आक्रामक तरीके से जवाब देंगे कि जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें पछतावा होगा।
इमरान को मिली है 25 जून तक अग्रिम जमानत
बता दें कि इमरान खान और पीटीआई के अन्य नेताओं पर आगजनी और तोड़फोड़ के आरोपों को लेकर इस्लामाबाद के कई पुलिस थानों में कई मामले दर्ज किए गए। उन्हें पेशावर हाईकोर्ट से 25 जून तक अग्रिम जमानत मिली है। उन्हें अपनी पूर्व-गिरफ्तारी जमानत की अवधि समाप्त होने से पहले इस्लामाबाद सत्र अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
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बढ़ा दी गई बानी गाला की सुरक्षा
इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि इमरान के आने की खबर मिलने पर उनके घर बानी गाला के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार किसी भी सभा की अनुमति नहीं है। इमरान को कानून के अनुसार पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
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