दक्षिणी अमेरिका में अब नहीं घुस सकेंगे शरणार्थी, सरकार के साथ आया सुप्रीम कोर्ट

अमेरिका में शरण मांग रहे लोगों की संख्या में कटौती करने वाले इन नए नियमों को लागू करने की अनुमति देना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी राजनीतिक जीत है। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन अपनी नीति को लागू कर पाएगा। हालांकि निचली अदालतों में इस संबंध में मुकदमे चल रहे हैं।

वाशिंगटन. अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने प्रशासन को नए शरणार्थी नियमों को बुधवार से लागू करने की अनुमति दे दी है। अमेरिका में शरण मांग रहे लोगों की संख्या में कटौती करने वाले इन नए नियमों को लागू करने की अनुमति देना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी राजनीतिक जीत है। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन अपनी नीति को लागू कर पाएगा। हालांकि निचली अदालतों में इस संबंध में मुकदमे चल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों सोनिया सोतोमेयर और रुद बेडर गिन्सबर्ग ने इस आदेश पर असहमति जताई है।

व्हाइट हाउस ने किया फैसले का स्वागत
अमेरिका के व्हाइट हाउस ने अपने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके इसे अमेरिका के लिए बड़ी जीत बताया। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता होगन गिडले ने कहा, "हम खुश हैं कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि हमारा प्रशासन शरणार्थी प्रणाली में चूक को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण, अनिवार्य नियमों को लागू कर सकता है। इससे दक्षिणी सीमा पर समस्या को दूर करने में हमें मदद मिलेगी और अंतत: अमेरिकी समुदाय सुरक्षित होगा।"

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रिफ्यूजी इंटरनेशनल ने अमेरिकी उच्च न्यायालय के इस फैसले को दक्षिणी सीमा पर शरण मांगने वाले लोगों के लिए एक झटका बताया है। संस्था की तरफ से कहा गया, "कि हम बहुत ज्यादा निराश हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने तीसरे देशों के जरिए आने वाले परिवारों और बच्चों समेत किसी को भी शरण देने से रोकने वाली नीति पर स्थगन आदेश पर रोक हटा दी है।"
(नोट- यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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