भारत में निर्भया कांड के बाद कठोर कानून बनाए गए। 2018 में दंड संहिता में संशोधन करके 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया। 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम ने भी पुनरावृत्ति अपराधियों या विशेष रूप से क्रूर बलात्कार मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया है। हालांकि, भारत में रेप के लिए मौत की सजा रेयर है।