जिसे भाई मान बांधती रही राखी, एक दिन उसी ने किडनैप कर कराया धर्मांतरण, निकाह कर पत्नी बनाया

Published : Jul 28, 2021, 02:48 PM ISTUpdated : Jul 28, 2021, 03:50 PM IST
जिसे भाई मान बांधती रही राखी, एक दिन उसी ने किडनैप कर कराया धर्मांतरण, निकाह कर पत्नी बनाया

सार

कासिम का उत्पीड़न जब बढ़ने लगा तो एक दिन रीना ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनाते हुए मदद की अपील की। देखते ही देखते पाकिस्तान में रीना की कहानी फैल गई और उसको न्याय दिलाने का जन दबाव बढ़ने लगा। 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थितियां बदतर हैं। बहुसंख्यक जबर्दस्ती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां के सिंध प्रांत (Sindh) में एक हिंदू अल्पसंख्यक लड़की को पड़ोसी ने अगवा कर जबरिया निकाह कर लिया। हद तो यह है कि पीडि़ता युवती उस युवक को भाई मानते हुए हर साल राखी बांधती थी। आरोपी कासिम काशखेली पीडि़ता का पड़ोसी है। बहरहाल, अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए पीडि़ता को उसके परिजन को सौंपने का आदेश दे दिया है। 

किडनैप कर धर्मांतरण कराया और फिर किया निकाह

रीना मेघवार (Reena Meghwar) पाकिस्तान के दक्षिण सिंध प्रांत के बदीन जिले की रहने वाली है। उसके पड़ोस में ही कासिम काशखेली का परिवार भी रहता है। आम पड़ोसियों की तरह दोनों परिवार वर्षाें से यहां रहते हैं। रीना कासिम को भाई मानते हुए राखी बांधती थी लेकिन कासिम की नीयत उस पर खराब हो गई। 

बीते 13 फरवरी को कासिम ने रीना को किडनैप कर लिया। उसका धर्मांतरण कराया और फिर निकाह कर लिया। रीना (Reena Meghwar) ने जब इसका विरोध किया तो उसके माता-पिता और भाई को जान से मारने की धमकी दी गई। जोर-जबर्दस्ती कर रीना को अपने साथ रखने लगा। 

कासिम का उत्पीड़न जब बढ़ने लगा तो एक दिन रीना ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनाते हुए मदद की अपील की। देखते ही देखते पाकिस्तान में रीना की कहानी फैल गई और उसको न्याय दिलाने का जन दबाव बढ़ने लगा। 

सिंध सरकार ने दिया जांच का आदेश

वीडियो वायरल होने के बाद सिंध सरकार ने जांच का आदेश दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बादिन एसएसपी शब्बीर अहमद सेठर ने एक रेस्क्यू टीम गठित कर कासिम के घर से पीडि़ता रीना को छुड़ाया गया। 

सोमवार को उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। पीडि़ता ने अदालत को बताया कि जबरिया उसका धर्मांतरण कराया गया और निकाह किया गया। अदालत ने युवती के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने और पीडि़ता को उसके मां-बाप को सौंपने का आदेश सुनाया।

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