शुक्रवार को जारी एक निर्देश में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने निवर्तमान प्रधान मंत्री शहबाज़ शरीफ और नेता प्रतिपक्ष राजा रियाज़ को शनिवार तक कार्यवाहक प्रधान मंत्री के पद के लिए एक उम्मीदवार प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। राष्ट्रपति ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग किए जाने का जिक्र करते हुए अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। दरअसल, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 (1ए) के अनुसार, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय करने का अधिकार निवर्तमान पीएम और राष्ट्रीय असेंबली के विपक्ष के नेता को है। दोनों एक नाम मिलकर तय करेंगे। लेकिन दोनों के बीच आम सहमति नहीं बनी तो दो-दो नाम दोनों कमेटी को भेजेंगे जिसमें एक नाम पर मुहर लगेगी। 8 सदस्यों वाली कमेटी की नियुक्ति नेशनल असेंबली के स्पीकर करते हैं। ये कमेटी 3 दिनों के भीतर कार्यवाहक पीएम का नाम फाइनल करती है। दोनों दलों को नेशनल असेंबली के भंग होने के तीन दिनों के भीतर कार्यवाहक प्रधान मंत्री की भूमिका के लिए एक नाम देना अनिवार्य था।