Police ने महिला के घर पर किया रेड, कपड़े उतरवा कर ली तलाशी, कोर्ट ने 22 करोड़ रुपये हर्जाना का दिया आदेश

अपराधी को तलाशते-तलाशते पुलिस के अधिकारी महिला के घर में जबरन घुस गए थे। रेड के दौरान पुलिस ने महिला के सारे कपड़े उतरवा लिए थे। महिला को नग्न करने के बाद पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी और काफी देर तक उसे उसी अवस्था में रखा।

Asianet News Hindi | Published : Dec 16, 2021 3:32 PM IST

शिकागो। अमेरिका (America) में अपराधी की तलाश में गलत जगह रेड और महिला के कपड़े उतरवा (woman forced to strip) कर काफी देर तक तलाशी लेना पुलिस को भारी पड़ गया है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान तलाशी लेने के लिए उसके कपड़े उतरवा दिए और हथकड़ी पहनाकर काफी देर तक रखा। अपने साथ हुए इस व्यवहार के खिलाफ पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। करीब दो साल बाद अदालत ने सजा सुनाते हुए पुलिस को 22 करोड़ रुपये (3 million dollar) हर्जाना भरने का आदेश दिया है। 

अपराधी की तलाश करने गलत पते पर चली गई पुलिस

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दरअसल, शिकागो पुलिस (Chicago Police) एक अपराधी की तलाश कर रही थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शहर में रहने वाली एक अश्वेत सोशल वर्कर के घर पर पुलिस ने छापा मारा था। बताया जा रहा है कि अपराधी को तलाशते-तलाशते पुलिस के अधिकारी महिला के घर में जबरन घुस गए थे। रेड के दौरान पुलिस ने महिला के सारे कपड़े उतरवा लिए थे। महिला को नग्न करने के बाद पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी और काफी देर तक उसे उसी अवस्था में रखा।
इस रेड के दौरान पुलिस के होश उस समय उड़ गए जब पता चला कि रेड गलत जगह पर मारी गई है। जिस अपराधी की तलाश में पुलिस ने रेड किया था, वह दूसरे घर में रहता था। पुलिस को पता चला कि वह अपराधी पड़ोस के एक घर में रहता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी महिला के घर से चले गए। 

महिला पहुंच गई कोर्ट

अपने साथ पुलिस द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार पर महिला ने स्थानीय ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज कराया। महिला ने बताया कि पुलिस ने उसे आधे घंटे से अधिक समय तक बिना कपड़ों के खड़ा रखा और हथकड़ी पहना दी। जबकि इस मामले में पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि जब पुलिस अधिकारियों ने उसके यहां छापा मारा तो वह पहले से ही निर्वस्त्र थी और अपने कपड़े चेंज कर रही थी। 

कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट में बताया गया कि पुलिस गलत पते पर किसी अपराधी की तलाश कर रही थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि महिला को तीन मिलियन डॉलर यानि करीब 22 करोड़ रुपये हर्जाने के तौर पर दिए जाएं। 

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